SHIVPURI NEWS - नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपियों को 20 साल का कारावास

Bhopal Samachar

शिवपुरी। जिला कोर्ट के विशेष पॉक्सो न्यायालय ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार  करने वाले आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल की कैद व 3 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना जमा न करने पर अलग से जेल में रहना होगा। हालांकि मामले में एक आरोपी फरार है। मामले में पीड़ित पक्ष से पैरवी एडीपीओ प्रीति संत ने की।

अभियोजन के मुताबिक 14 सितम्बर 2022 को फरियादी की मां ने बैराड़ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बेटी अपनी मौसी के घर जाने की बोलकर निकली थी, लेकिन वह घर नहीं आई। पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज कर जब जांच की तो पता चला कि पिंटू गाडरी व उसका साथी अपहरण करके उनकी बेटी को ले गया है।

बाद में पुलिस ने नाबालिग को दस्तयाब किया और उसके बयान लिए तो उसने बताया कि पिंटू ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके साथी ने उसका सहयोग किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए आरोपियों को दोषी माना और एक आरोपी पिंटू को 20 साल कैद की सजा सुनाई जबकि दूसरा आरोपी अभी फरार है।