SHIVPURI NEWS - अवैध कॉलोनी काटने वाले कॉलोनाइजरों पर होगी रासुका की कार्यवाही, नया कानून

Bhopal Samachar

शिवपुरी। मध्य प्रदेश के Ex सीएम शिवराज सिंह ने घोषणा की थी कि सन 2022 तक की मप्र की सभी अवैध कॉलोनी अब वैध होगी,इस नए नियम का गजट नोटिफिकेशन हो गया था लेकिन अब भोपाल से खबर मिल रही है कि मप्र के सीएम डॉ मोहन यादव अब कॉलोनियों को लेकर नियमों में संशोधन किया है, 2022 की अवैध कॉलोनियों को वैध कॉलोनी की मान्यता तो प्राप्त होगा लेकिन अवैध कॉलोनी काटने वाले कॉलोनाइजरों पर भारी भरकम टैक्स के साथ रासुका की कार्यवाही की जाऐगी।

वही 2022 के बाद अवैध कॉलोनी का निर्माण करने वाले कॉलोनाइजर पर रासुका की कार्यवाही होगी,कॉलोनी वैध नहीं होगी वही अवैध कॉलोनी को संरक्षण देने वाले अधिकारी के खिलाफ भी मामला दर्ज होगा।

इसी कानून के हिसाब से इंदौर के कॉलोनाइजरों की लिस्ट बननी शुरू हो चुकी है। अगर शिवपुरी जिले की अवैध कॉलोनियों की बात करे तो शिवपुरी शहर में साल 2016 तक कुल 181 अवैध कॉलोनियां चिह्नित थीं, जिन्हें वैध करने में नगर पालिका ने कोई रुचि नहीं ली। इसके बाद अवैध कॉलोनियां कटने का सिलसिला इतनी तेजी से बढ़ा कि मात्र 6 साल में ही पौने दो सौ कंपनियां सामने आ गईं। यह कंपनियां सिर्फ नगरीय क्षेत्र में पनपी हैं। जनवरी 2017 से लेकर दिसंबर 2022 तक कुल 172 अवैध कॉलोनियां चिह्नित हुई हैं। अब इन सभी कॉलोनियां को वैध करना है लेकिन नगर पालिका की रफ्तार बहुत धीमी है।

शिवपुरी में लटकी 60 कॉलोनाइजरों के खिलाफ रासुका की तलवार

इस नियम की बात करे तो 2016 तक कुल 181 कॉलोनी वैध होंगी और इनको जन्म देने वाले कॉलोनाइजरों पर सरकार कोई कार्यवाही नही करेगी। वही 2017 से 31 दिसंबर 2022 तक शिवपुरी शहर में अस्तित्व में आने वाली 172 कॉलोनियों को वैध किया जाएगा लेकिन इन कॉलोनाइजरों पर रासुका की कार्रवाई की जाएगी,एक आंकड़े की माने तो शिवपुरी शहर के तमाम धन्ना सेठो सहित लगभग 60 लोगों पर रासुका की कार्यवाही की तलवार अब लटक चुकी है।

बताया जा रहा है कि इस नए आदेश की कॉपी कलेक्टर कार्यालय तक पहुंच चुकी है हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के बाद 172 अवैध कॉलोनी काटने वाले कॉलोनाइजरों की लिस्ट बननी शुरू हो जाए और रासुका की कार्रवाई की जाएं। 2022 के बाद अवैध कॉलोनी का निर्माण करने वाले कॉलोनाइजर पर रासुका की कार्रवाई तो तय है साथ में यह कॉलोनी वैध नहीं होगी,वही इस कॉलोनी को संरक्षण देने वाले जिम्मेदार अधिकारी पर मामला दर्ज किया जाऐगा।  

मौजूदा व्यवस्था पर्याप्त नहीं : पीएस
नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई का कहना है कि मौजूदा व्यवस्था में अवैध कॉलोनाइजर पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पाती है। उस पर एफआईआर के निर्देश हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में पुलिस चिट्ठी देकर छोड़ देती है। नए कानून पर चर्चा हुई है। मंत्री ने इसके निर्देश दिए हैं, हम लोग जल्द काम शुरू करेंगे।
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