कलेक्टर ने लगाई रोक: ग्राम पंचायत अटामानपुर ओर पाडौदा की मतो की पर्नगणना होनी थी

Bhopal Samachar

शिवपुरी। कोलारस तहसील अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत अटामानपुर व पाड़ौदा के पराजित सरपंच प्रत्याशियों द्वारा एसडीएम न्यायालय में मतों की पुनर्गणना की अपील की थी। एसडीएम न्यायालय ने दोनों पंचायतों के मतों की पुनर्गणना के लिए 14 मार्च की तिथि निर्धारित की थी। एसडीएम न्यायालय के आदेश के खिलाफ कलेक्टर न्यायालय में की गई अपील पर सुनवाई करते हुए कलेक्टर न्यायालय ने स्थगन आदेश पारित किया है।

जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत अटामानपुर की ग्राम पंचायत सरपंच पद के पराजित प्रत्याशी कुसुम मेहतर पत्नी कोमलिया मेहतर तथा ग्राम पंचायत पाडौदा के सरपंच पद के पराजित प्रत्याशी मेहरवान सिंह पुत्र विद्दी सिंह राजावत द्वारा सरपंच चुनाव को शून्य घोषित कर पुनः मतगणना हेतु चुनाव याचिका पंचायत राज्य एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के तहत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोलारस के समक्ष प्रस्तुत की थी।

एसडीएम न्यायालय ने दोनों प्रत्याशियों की अपील को स्वीकार कर उन पर सुनवाई की और आदेश पारित किया था कि, सरपंच पद के उक्त दोनों ग्राम पंचायत पाडौदा तथा अटामानपुर पर पुर्न मतगणना की जाए। एसडीएम कोलारस द्वारा अपने आदेश में पुर्न मतगणना के लिए 14 मार्च 2024 की तारीख निर्धारित करते हुए, जनपद पंचायत कोलारस के सभाकक्ष में पुर्नमतगणना कराये जाने का आदेश दिया।


आदेश में उल्लेख किया गया कि जिला कोषालय शिवपुरी से मूल अभिलेख नायब तहसीलदार शैलेंद्र भार्गव पुलिस अभिरक्षा लेकर आएंगे, इसके अलावा पुर्न मतगणना हेतु गणना दल में पवन दुबे उप यंत्री ग्राम यांत्रिकी सेवा विभाग कोलारस, कोमल प्रसाद जैन उच्चतर माध्यमिक शिक्षक शासकीय कन्या विद्यालय मानीपुरा तथा राजीव राठी सहायक ग्रेड-3 कोलारस को शामिल किया था। आदेश के अनुसार पुर्न मतगणना की कार्रवाई के दौरान उभय पक्ष या अभिभाषक के गणना स्थल पर उपस्थित रहने एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कोलारस को संपूर्ण कार्रवाई की वीडियोग्राफी कराने के निर्देश दिए गए।

एसडीएम न्यायालय द्वारा दिए गए इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी, विजेता सरपंच रामसिंह राजावत ग्राम पंचायत पाडौदा एवं शिवकली जाटव विजेता सरपंच ग्राम पंचायत अटामानपुर द्वारा अपने अधिवक्ता संजीव बिलगैया के माध्यम से अपील अधिकारी के यहां कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत की। कलेक्टर न्यायालय ने आदेश पारित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को प्रति अपीलार्थी के उपस्थित होने तक स्थगित किया जाए।
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