SHIVPURI NEWS - नाबालिग के अपहरण और बलात्कार के मामले में आमिर अंसारी को 20 साल का कारावास

Bhopal Samachar

शिवपुरी। ढाई साल पुराने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। खास बात यह है कि उसे अर्थदंड से भी दंडित किया गया है, ताकि इस तरह के मामले में कठोर सजा से लोगों को सबक मिल सके। विशेष (पॉक्सो) न्यायालय विवेक शर्मा शिवपुरी द्वारा आरोपी आमिर अंसारी पुत्र राशिद अंसारी, 22 साल, निवासी-903, स्पलेंडर अपार्टमेंट, डी.ब्लॉक हैदराबाद तेलंगाना को धारा-4 लैगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में 20 वर्ष का सश्रम

कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है।
मीडिया सेल प्रभारी राजवीर सिंह यादव ने बताया कि 16 जुलाई 2021 को सुबह लगभग 7:30 बजे फरियादी की पुत्री पीड़िता घर से बिना बताए, बिना कुछ कहे उसकी पत्नी का मोबाइल लेकर कहीं चली गई। रिश्तेदारी एवं आसपास तलाश करने पर भी पीड़िता नहीं मिली। अप्रैल 2021 में पीड़िता किसी लड़के से मोबाइल से बात करती थी, जिसका नंबर-7396254279, 9702010246 था।

फरियादी ने उस समय पीड़िता को डांटकर उससे बात करने से मना किया। उसे शक है कि, इसी नंबर वाले लड़के को पीड़िता की जानकारी होगी।17 जुलाई 2021 को पीड़िता को बरामद कर उसके कथन लेखबद्ध किए। कथनों के आधार पर धारा-376 भादवि एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गई और अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।

न्यायालय द्वारा अभियोजन के तकों से सहमत होते हुए आरोपी को धारा-4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया। शासन की ओर से पैरवी प्रीति संत, विशेष लोक अभियोजक, जिला-शिवपुरी द्वारा की गई।