शिवपुरी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत खाद्य विभाग की उज्ज्वला योजना के पात्र हितग्राहियों को गैस कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। इस संबंध में गैस एजेंसी संचालकों के साथ बैठक की गई। कलेक्टर रवींद्र कुमार चौधरी ने प्रत्येक पात्र परिवार को उज्ज्वला गैस कनेक्शन प्रदाय करने हेतु निर्देशित किया है। किसी हितग्राही को एजेंसी पर यदि कोई समस्या आती है तो वह इसकी शिकायत संबंधित एसडीएम एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को कर सकते हैं।
जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि उक्त पात्र आवेदक समस्त दस्तावेजों के साथ अपना फॉर्म गैस एजेंसी पर जमा कर उज्जवला योजना का लाभ प्राप्त करें। योजना के संबंध में जानकारी प्राप्त करने हेतु कंट्रोल रूम प्रभारी राकेश जाटव दूरभाष नम्बर 7067475289 या उज्जवला योजना के जिला नोडल अधिकारी वरूण शर्मा मोबाइल न 9610754919 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
पात्रता के मापदण्ड
कोई भी वयस्क महिला जो, अनुसूचित जाति गृहस्थी, अनुसूचित जनजाति गृहस्थी, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के हितग्राही, अति पिछड़ा वर्ग, अंत्योदय अन्न योजना, चाय और पूर्व चाय बागान जनजातियाँ, वनवासी, द्वीप एवं नदी द्वीप में निवासरत, एसईसीसी गृहस्थी (एएचएल टी आईएन) एवं 14-बिन्दुओं के घोषणा पत्र अनुसार गरीब गृहस्थी शामिल है।
आवश्यक दस्तावेज
आवश्यक दस्तावेजों में केवायसी फॉर्म, पहचान का प्रमाण(पीओआई), निवास का प्रमाण पत्र(पीओए), राशन कार्ड अथवा समग्र आई.डी., आवेदिका के आधार की प्रति, परिवार के समस्त वयस्क सदस्यों के आधार की प्रति, आवेदिका के बैंक खाते एवं आईएफएससी का विवरण, आवेदक प्रवासी होने की स्थिति में अनुसार स्व-घोषणा पत्र एवं श्रेणी क्र.10 होने की स्थिति में 14-बिंदुओं का घोषणा पत्र शामिल है।
बैठक में जिला उज्ज्वला योजना समिति के अध्यक्ष अपर कलेक्टर तथा डिप्टी कलेक्टर ममता शाक्य एवं जिला आपूर्ति अधिकारी, समस्त कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, उज्ज्वला योजना जिला नोडल अधिकारी तथा समस्त गैस एजेंसी संचालक उपस्थित रहे।
जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि उक्त पात्र आवेदक समस्त दस्तावेजों के साथ अपना फॉर्म गैस एजेंसी पर जमा कर उज्जवला योजना का लाभ प्राप्त करें। योजना के संबंध में जानकारी प्राप्त करने हेतु कंट्रोल रूम प्रभारी राकेश जाटव दूरभाष नम्बर 7067475289 या उज्जवला योजना के जिला नोडल अधिकारी वरूण शर्मा मोबाइल न 9610754919 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
पात्रता के मापदण्ड
कोई भी वयस्क महिला जो, अनुसूचित जाति गृहस्थी, अनुसूचित जनजाति गृहस्थी, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के हितग्राही, अति पिछड़ा वर्ग, अंत्योदय अन्न योजना, चाय और पूर्व चाय बागान जनजातियाँ, वनवासी, द्वीप एवं नदी द्वीप में निवासरत, एसईसीसी गृहस्थी (एएचएल टी आईएन) एवं 14-बिन्दुओं के घोषणा पत्र अनुसार गरीब गृहस्थी शामिल है।
आवश्यक दस्तावेज
आवश्यक दस्तावेजों में केवायसी फॉर्म, पहचान का प्रमाण(पीओआई), निवास का प्रमाण पत्र(पीओए), राशन कार्ड अथवा समग्र आई.डी., आवेदिका के आधार की प्रति, परिवार के समस्त वयस्क सदस्यों के आधार की प्रति, आवेदिका के बैंक खाते एवं आईएफएससी का विवरण, आवेदक प्रवासी होने की स्थिति में अनुसार स्व-घोषणा पत्र एवं श्रेणी क्र.10 होने की स्थिति में 14-बिंदुओं का घोषणा पत्र शामिल है।
बैठक में जिला उज्ज्वला योजना समिति के अध्यक्ष अपर कलेक्टर तथा डिप्टी कलेक्टर ममता शाक्य एवं जिला आपूर्ति अधिकारी, समस्त कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, उज्ज्वला योजना जिला नोडल अधिकारी तथा समस्त गैस एजेंसी संचालक उपस्थित रहे।