SHIVPURI NEWS- युवक की हत्या के मामले सहित पिता सहित 3 लोगों को आजीवन कारावास की सजा-

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शिवपुरी।
जेएमएफसी कोर्ट पिछोर ने युवक की हत्या के जुर्म में पिता मेवालाल लोधी व उसके तीन बेटे रविंद्र लोधी, डीकम लोधी व प्रमोद लोधी को आजीवन कारावास और 5.5 हजार रुण् के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले में पैरवी अपर लोक अभियोजक बृजेश द्विवेदी ने पैरवी की।

अभियोजन के अनुसार मृतक लाल सिंह उम्र 35 साल पुत्र रामदयाल लोधी निवासी ग्राम रूपेपुर 1 अप्रैल 2019 की शाम 7ः30 बजे मायापुर से गांव लौट रहा था। आरोपी तीन भाई रविंद्र उर्फ रवि लोधी, डीकम लोधी, प्रमोद लोधी और पिता मेवा लाल लोधी ने पुरानी रंजिश के चलते लाल सिंह को रोक लिया। रविंद्र ने लाल सिंह के सिर में टायर लीवर से हमला कर दिया और तीन अन्य ने लाठियों से पीटा।

हमले के बाद परिजन लाल सिंह को पिछोर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मायापुर थाना पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर विवेचना के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। न्यायालय ने साक्ष्य व गवाहों के आधार पर पिता व तीनों बेटों को आजीवन कारावास का फैसला सुनाया है।
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