
अभियोजन के मुताबिक 1 जनवरी 2020 को बडोरा गांव की रहने वाली 16 साल की किशोरी घर से सुबह 6 बजे गांव की पहाड़ियां की ओर शौच के लिए निकली थी। लेकिन नाबालिग किशोरी दोपहर तीन बजे तक घर नहीं आई थी इसकी शिकायत नाबालिग किशोरी की मां ने करैरा थाने में दर्ज कराई थी।
महिला ने पुलिस को बताया था कि उसे गांव के ही 24 साल अरविंद केवट पुत्र धनीराम केवट पर शक है। करैरा पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया था। न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार और अभियोजन के तर्कों पर 24 साल के अरविंद केवट को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है इसके अतिरिक्त आरोपी को तीन हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया।