RTE- फिंगरप्रिंट के कारण निर्धन बच्चे को स्कूल से निकाला, पढ़ाई रोकी - karera News

Bhopal Samachar
सचिन झा सिरसौद। खबर शिवपुरी जिले के करैरा जनपद के आदर्श ग्राम सिरसौद से आ रही हैं जहां शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत पढ़ रहे एक एल केजी के छात्र के फिंगर प्रिंट न आने से अब वह पढ़ाई के लिए विद्यालय संस्था नहीं जा पा रहा है। जिससे छात्र व पिता काफी परेशान हो रहे है।

दरअसल आरटीई अधिनियम, 2009 सामान्य बच्चों को 6 से 14 वर्ष की उम्र तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करता है। बता दें आरटीई के तहत सिरसौद गांव मे एक गरीब परिवार के बच्चे का चयन प्राइवेट विद्यालय में किया गया था जहां बच्चे की शिक्षा कक्षा 1 में जारी थी लगातार पढ़ाई के बाद इस वर्ष छात्र के फिंगर न आने से शासन द्वारा प्राइवेट संस्था विद्यालय को भुगतान नहीं हुआ तो, प्राइवेट विद्यालय के संस्था मालिक ने फीस का हवाला देकर गरीबी रेखा के छात्र को विद्यालय से निकाल दिया है।

बताना होगा की शिक्षा के अधिकार अधिनियम में पात्र होने के बाद भी छात्र दर दर की ठोकरे खा कर घर बैठ गया है ! बेटे की शिक्षा को लेकर पिता भी चिंतित बना हुआ है ! भले यह योजना गरीबी रेखा के लिए बनाई गई हो ऊपर जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है ! बेटे की शिक्षा को लेकर पिता शिवपुरी करैरा भी अधिकारियों से गुहार भी लगा चुका !
G-W2F7VGPV5M