Shivpuri News- अवैध कॉलोनियों में नामांतरण नहीं होंगे, बिल्डिंग परमिशन नहीं मिलेगी, JCB चलेगी

Bhopal Samachar
शिवपुरी। वैध और अवैध कॉलोनियों में आम जन फस गया है। नगर पालिका ने नगर पालिका सीमा में आने वाली कॉलोनियों का सर्वे शुरू कर दिया है। यह सर्वे दो श्रेणियों में चल रहा है। एक जो 2016 की पूर्व से कॉलोनी है उन्हें वैध करने की प्रक्रिया चल रही है वही जो 2016 की बाद कॉलोनी काटी गई है उन्हें चिन्हित कर उन पर कार्यवाही की जाऐगा। वही 2016 के बाद अवैध कॉलोनियों में ना ही नामातंरण किया जाऐगा और भवन निर्माण की मंजूरी मिलेगी। अगर ऐसा होता है तो एक सैकड़ा कॉलोनियों में जो भवन निर्माणाधीन है उन पर रोक लग जाएगी और उनका ग्रह प्रवेश रुक जाऐगा।

इस कार्रवाई के बाद अब शहर के कालोनाइजरों में भी हड़कंप मच गया है। इसके साथ ही 23 अवैध कालोनियां ऐसी भी चिन्हित की गई हैं जिन्हें वैध करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसके लिए सोमवार को कलेक्टर के सामने प्रस्ताव रखे जाने की बात नपा के अधिकारी कह रहे हैं। हालांकि कालोनियों के वैध करने से नपा को राजस्व के मामले में कुछ खास लाभ नहीं होगा क्योंकि अब नपा को कालोनी काटने का शुल्क नहीं मिलेगा। उल्टा यहां विकास कार्य के लिए रााशि खर्च भी करना पडेगी। लेकिन रहवासियों के नजरिए से देखे तो यह बहुत ही राहत भरा कदम होगा।

200 कॉलोनी है शहर में अवैध, थम जाएगा व्यापार

2016 तक बनी कालोनियों को वैध किया जा रहा है। इसमें कॉलोनाइजर को शुल्क नहीं देना होगा, बल्कि वहां जो विकास कार्य होने हैं उसमें योगदान देना होगा। एक हिस्सा रहवासियों को भी खर्च करना होगा और कुछ राशि नगर पालिका भी खर्च करेगी। ऐसे में कालोनी भी वैध हो जाएगी और वहां विकास भी होगा। नपा के अनुसार ऐसी कालोनियों की अनुमानित संख्या करीब 200 है। यहां पर कॉलोनाइजर को किसी तरह की राहत नहीं मिलेगी। कॉलोनाइजर को यहां बने निर्माण हटाने के लिए नोटिस दिया जाएगा। यदि उसके द्वारा निर्माण नहीं हटाया गया तो नगर पालिका निर्माण तोड़ने की कार्रवाई करेगी। यदि अधिक बसाहट हो चुकी है तो कॉलोनाइजर पर एफआईआर भी कराई जाएगी।

आप प्लाट खरीद रहे है तो यह कागजात मांगे

यदि किसी कालोनी में प्लाट खरीद रहे हैं तो कालोनाइजर से प्लाट लेने से पहले चार दस्तावेज जरूर मांगे। इसमें टीएनसीपी की अनुमति, रेरा में पंजीयन, डायवर्शन और कलेक्टर की विकास अनुमति कॉलोनाइजर से मांगे। इनमें से कोई भी एक अनुमति न होने पर भी कालोनी पूरी तरह से वैध नहीं होगी। यदि समय रहते इन दस्तावेजों की जांच करेंगे तो आने वाले समय में परेशानी से बचेंगे। इसके अलावा नगर पालिका की कॉलोनी सेल में जाकर भी संबंधित अधिकारी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

13 कालोनियों पर लगेगा अवैध होने का बोर्ड

अभी तक प्रशासन द्वारा नगरीय सीमा में 13 कॉलोनाइजरों पर अवैध कालोनी काटने पर एफआइआर दर्ज की गई है। नगर पालिका द्वारा इन 13 कालोनियों बोर्ड लगाया जाएगा जिस पर लिखा जाएगा कि यह कालोनी पूरी तरह से अवैध है। इसमें कोई भी प्लाट खरीदें या बेचें नहीं। पूर्व से रह रहे लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं दी जाएगी।

इनका कहना है
भले की प्लाट थोड़ा महंगा मिले, लेकिन वैध कालोनी में ही खरीदना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि कॉलोनाइजर से दस्तावेज मांगे। अभी 23 अवैध कालोनियों को वैध करने की कार्रवाई शुरू करने वाले हैं। इसके अलावा पूरी कालोनियों की सूची तैयार की जा रही है। 2016 के बाद बनी कालोनियों में नामांतरण और बिल्डिंग परमिशन की अनुमति भी बंद करने जा रहे हैं।
केशव सिंह सगर सीएमओ शिवपुरी नगरपालिका
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