Shivpuri News- हत्या के 5 आरोपियों को आजीवन कारावास

NEWS ROOM
शिवपुरी।
शिवपुरी न्यायालय में आज एक हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए युवक की पीट पीट कर हत्या करने वाले 5 आरोपियों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा और अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक बीडी राठौर ने की थी।

अभियोजन के अनुसार फरियादी रामवती 23 मई 2018 को अपने बेटे चंद्रभान के साथ ट्रैक्टर से ग्राम कुदौनिया जा रही थी। रास्ते में चंद्रभान ने ट्रैक्टर भारत गैस एजेंसी पिपरसमा पर रोका और एजेंसी के अंदर सिलेंडर लेने चला गया।

इसी दौरान वहां आरोपित हंसराज व सुनील रावत निवासीगण टोंगरा अपने दो और साथियों के साथ आए। उन्होंने बेटे के बारे में पूछा और गैस एजेंसी के अंदर जाकर पुरानी रंजिश के चलते उसकी लकड़ी के खरोरा से मारपीट कर दी थी। मारपीट में गंभीर रूप से घायल हुए चंद्रभान को उपचार के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया।

जहां से उसे उपचार के लिए ग्वालियर रेफर किया गया। रास्ते में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला कायम कर विवेचना उपरांत न्यायालय में पेश किया। न्यायाधीश ने आज पांचों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
G-W2F7VGPV5M