Shivpuri News पांच साल की मासूम का बलात्कार करने वाले आरोपी को 20 साल की कैद

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शिवपुरी।
जिला कोर्ट की विशेष पॉक्सो न्यायाधीश दीपाली शर्मा ने एक बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी को 5 हजार रुपए का अर्थदंड भी भुगतना होगा। जुर्माना जमा न करने पर अतिरिक्त कारावास काटना होगा। मामले में पीड़िता की तरफ से पैरवी एडीपीओ प्रीति संत ने की।

मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ राजवीर यादव ने बताया कि 27 मई 2021 को एक महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि ग्राम अकोदा थाना रन्नौद निवासी अंकेश उर्फ अंकित (21) पुत्र लाल साहब कलावत ने उसकी 5 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म किया था।

इस पर से पुलिस ने आरोपी पर पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर चालान कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने मामले में सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी माना और 20 साल कैद की सजा सुनाई।

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