पत्नी की पहले आंख फोड़ी फिर हत्या कर दी, पति को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा- Pichhore News

NEWS ROOM
पिछोर।
आज एक महत्वपूर्ण मामले में माननीय न्यायालय ने एक पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक बृजेश द्विवेदी ने की। अभियोजन के अनुसार पिछोर के ग्राम गुलियापुरा गरेठा थाना पिछोर में बीते 07 दिसम्बर 2020 को करीब 09 बजे आरोपी रामेश्वर लोधी ने अपनी पत्नी की बेरहमी से डंडे एवं हसिया से पीट-पीट कर हत्या की थी।

जिससे वह उसके मकान के पास रहने वाली अन्य महिला से अवैध रिश्तों में रुकावट न बने और उसे कुछ भी न कहें। आरोपी ने घटना दिनांक को अपने मकान के पास वाले खेत पर बनी टपरिया पर पनि रुकमणी की डंडे व हसिया से मारपीट की उसे घसीटा जिससे उसकी शरीर को गंभीर चोटे मिली। आरोपी के माता पिता ने जब अपनी बहू–को बचाने का प्रयास किया और अपने बेटे को रोकना चाहा तो उसने अपने माता-पिता की थप्पड़ और लाठी से पिटाई की।

आरोपी अपने अवैध संबंध के कारण न केवल अपनी पनि बल्कि अपने माता पिता को भी बहुत प्रताड़ित किया। इसके बाद भी आरोपी पीडिता को मारता रहा और उसके बाल पकड़ का घसीटता हुआ मकान के पीछे बने छपरा में डाल दिया, उसकी आंख फोड़ दी जिससे उसकी मौत हो गई। आरोपी ने मृत्तिका की लाश को एक कमरे में बंद कर गांव को निकल गया और वहां से आकर उसी कमरे में जाकर सो गया। उक्त घटना की रिपोर्ट आरोपी के पिता द्वारा दिनांक 8 दिसम्बर 2020 को थाना पिछोर में की गई।

जिस पर कार्यवाही करते हुये थाना पिछोर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया और विवेचना के दौरान आवश्यक अनुसंधान कर आरोपी को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में सुनवाई की गई जिसमें अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजन बृजेश द्विवेदी द्वारा अपने तर्कों में उक्त आरोपी को स्वयं की पत्नि की हंसिया एवं लाठी से मारपीट कर मृत्यु कारित के अपराध में अधिकतम दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया। जिसपर सुनवाई करते हुये माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को उक्त घटना का दोषी पाया एवं आजीवन कारावास एवं 5000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया।
G-W2F7VGPV5M