पत्नि को जिंदा जलाकर मारने वाले पति और सौतन को न्यायायल ने सनुाई आजीवन कारावास की सजा- Shivpuri News

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शिवपुरी।
कोर्ट ने पत्नी को जलाकर मारने वाले पति और महिला की सौतन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक गुप्ता ने आरोपियों को सजा के साथ अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना नहीं देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना पड़ेगा।

दो पत्नियों के साथ रह रहा था

रन्नौद के ढेंकुआ गांव के रहने वाले जगदीश यादव ने दो शादियां की थीं। वह दोनों पत्नियों के साथ रहता था। पहली पत्नी का नाम सुखवती तो दूसरी पत्नी का नाम इंद्रा यादव था। 26 अप्रैल 2019 की सुबह 6 बजे इंद्रा अपने घर के बाहर झाडू लगा रही थी। इसी दौरान जगदीश यादव व उसकी पत्नी सुखवती आए और इंद्रा को गालियां देने लगे। जगदीश की पहली पत्नी सुखवती ने इंद्रा को जान से मारने की मंशा से उस पर केरोसिन डाल दिया।

वहीं जगदीश ने माचिस की तीली जलाकर उसे आग के हवाले कर दिया था। आग में झुलसती इंद्रा की आवाज सुनकर पड़ोसी व उसके मामा ससुर बादल सिंह यादव आ गए। वे इंद्रा को रन्नौद थाने लेकर पहुंचे, जहां पुलिस ने मौखिक सूचना के आधार पर आरोपी पति.पत्नी के खिलाफ मारपीट समेत हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया। हालांकि इलाज के दौरान इंद्रा की मौत हो गई।
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