हाईकोर्ट ने कलेक्टर शिवपुरी से कहा आप कलेक्टर हो राजा नहीं, बदलना पड़ा अपना आदेश- Shivpuri News

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शिवपुरी।
कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह द्वारा आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक का प्रभार महावीर प्रसाद जैन को देने के विरोध में दायर की गई याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने कलेक्टर के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की है।

हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने उनसे कहा कि आप कलेक्टर है, जिले के राजा नहीं। लेकिन आप ने राजा की तरह कार्य किया। कलेक्टर ने अपनी गलती स्वीकार की और कोर्ट से कहा कि वह बुधवार तक अपना आदेश वापिस ले लेंगे। कोर्ट ने कलेक्टर को बुधवार तक वापसी का आदेश प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

मामला आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक पद पर नियुक्ति का है। जिला संयोजक के पद पर आरएस परिहार का स्थानांतरण होने के बाद कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने जिला संयोजक का प्रभार डूडा अधिकारी महावीर प्रसाद जैन को सौंप दिया। कलेक्टर के इस आदेश को वरिष्ठ क्षेत्र संयोजक राजकुमार सिंह ने चुनौती दी और हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उनकी ओर से तर्क दिया गया कि वह जिले में सबसे वरिष्ठ क्षेत्र संयोजक हैं। ऐसे में उन्हें प्रभार दिया जाना चाहिए।

इस मामले में हाईकोर्ट ने कलेक्टर शिवपुरी को तलब किया। कोर्ट ने उन्हें अपना पक्ष रखने को कहा। लेकिन वह माननीय हाईकोर्ट को अपने पक्ष से संतुष्ट नहीं कर सके। इस पर हाईकोर्ट ने उनके विरूद्ध कड़ी टिप्पणी की।

इनका कहना है.
माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद उन्होंने आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक का प्रभार महावीर प्रसाद जैन से वापिस ले लिया है। लेकिन अभी यह तय नहीं किया है कि प्रभार किसे दिया जाए। शीघ्र ही इस संबंध में निर्णय ले लिया जाएगा।
अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर शिवपुरी
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