शिवपुरी। शिवपुरी जिले में आज आयोजित नेशनल लोक अदालत में शिवपुरी जिले का सबसे बडा समझौता हुआ हैं। बीमा कंपनी और एक मृतक के परिवार के बीच चल रहे क्षतिपूर्ति के प्रकरण में 72 लाख रुपए का समझौता हुआ हैं। मध्यप्रदेश में यह दूसरा सबसे बडा समझौता मामला है । इससे अधिक इंदौर में 85 लाख रुपए का समझौता लोक अदालत में हुआ था।
ITBP में पदस्थ SI की दुर्घटना में हुई थी मौत
करेरा की आइटीबीपी यूनिट में सब इंस्पेक्टर के रूप में पदस्थ गजाधर अहिरवार जो मूल रूप से झांसी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। गजाधर अहिरवार की फोरलेन हाईवे पर 4 जुलाई 2021 में एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। मृतक की पत्नी अनीता अहिरवार व पुत्र मुकेश सिंह एवं पुत्री शिवानी सिंह द्वारा अपने वकील मनीष कुमार मित्तल एवं रामकृष्ण श्रीवास्तव के द्वारा न्यायालय एमएसीटी शिवपुरी के समक्ष टक्कर मारने वाले वाहन की बीमा कंपनी बजाज एलायंज जनरल इंश्योरेंस कंपनी के विरुद्ध 1 करोड़ रुपए का क्षतिपूर्ति राशि का क्लेम किया था। कंपनी की ओर इस प्रकरण की पैरवी के लिए एडवोकेट दिलीप गोयल को नियुक्त किया गया था।
इस प्रकरण को आज आयोजित हुई नेशनल लोक अदालत में समझौते के रूप में रखा गया। दोनों पक्षों के वकीलों और जिला प्रमुख न्यायाधीश श्री दीपक गुप्ता एवं सचिव विधिक सहायता अधिकरण अर्चना सिंह जिला न्यायाधीश ने समझौता राशि 72 लाख रुपए निर्धारित की। यह राशि शिवपुरी जिले की आज तक की सबसे बडी क्षतिपूर्ति रााशि हैं। लोक अदालत के इस समझोता प्रकरण एक नजीर हैं। लोक अदालत में इस प्रकरण को समझौते के लिए पेश होने पर मात्र डेढ साल में इस प्रकरण में मृतक के परिवार को क्षतिपूर्ति राशि बीमा कंपनी को देने के आदेश हो गए।
इस के प्रकरण में परिवार को 72 लाख रुपए का भुगतान बीमा कंपनी द्वारा किया गया। 72 लाख की राशि का यह चेक आज मृतक गजाधर की पत्नी अनीता अहिरवार व पुत्र मुकेश सिंह बा पुत्री शिवानी सिंह को सौंपा गया। इस समझौते के बाद मृतक SI गजाधर अहिरवार की बेटी शिवानी का कहना था कि अपनों की कमी पैसा दूर नहीं कर सकता।