कोलारस की सेसई सड़क की मोनिका पर भूतों का साया बताकर ससुरालियों ने तांत्रिकों से पिटवाया, किया पागल घोषित- kolaras News

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कोलारस।
खबर शिवपुरी जिले के कोलारस थाना क्षेत्र की सीमा में आने वाली सेसई सडक मे निवासरत महिला ने रहने वाली विवाहिता ने ससुरालियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि ससुराली उस पर भूतों का साया बता कर तांत्रिकों से तरह तरह की यातना दिलवाते हैं। उसे पागल घोषित कर दिया हैं। कोलारस पुलिस ने महिला की शिकायत पर ससुरालियों के खिलाफ दहेज एक्ट सहित मारपीट का मामला दर्ज कर लिया हैं।

कोलारस थाना क्षेत्र के सेसई सड़क की रहने वाली 26 वर्षीय मोनिका रजक पत्नी शिवेंद्र रजक ने बताया कि उसकी शादी वर्ष 2014 में हिंदू रीति.रिवाजों के साथ थाना बदरवास के दीगोद गांव के रहने वाले शिवेंद्र रजक के साथ शिवपुरी में आयोजित एक सम्मेलन में हुई थी। एक वर्ष तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन एक वर्ष बाद उसके पति सास, ससुर और देवर उससे पैसों की मांग करने लगे।

ससुरालियों का कहना है कि सम्मेलन में शादी होने के बाद उसके परिजनों ने उन्हें दहेज नहीं दिया। दहेज की मांग को लेकर उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। उसका पति कभी भी उसके साथ शराब पीकर मारपीट करता और उसे शराब पीने को मजबूर करता। उसके पति ने उसे अन्य लोगों के साथ अनैतिक संबंध बनाने के लिए भी मजबूर किया। इस बीच उसे एक बेटा भी पैदा हुआए जो अब पांच साल का हो चुका है। इसके बावजूद ससुरालियों की प्रताड़ना कम नहीं हुई।

पीड़िता ने बताया कि उसके ममिया ससुर उसके ससुरालियों से मिले हुए हैं। वो कई बार तांत्रिकों को लेकर उसकी ससुराल पहुंच चुका है। जहां उस पर भूत प्रेत का साया बताकर उसे कई बार तांत्रिकों के हाथों से पिटवा चुका है। आखिरी बार अक्टूबर माह में उसे एक महिला तांत्रिक से पिटवाया। इसकी शिकायत महिला थाने में दर्ज कीए लेकिन उसके पति ने राजीनामा करके उसके मायके छोड़ आया।

तभी से अपने मायके में रह रही है। विवाहिता का कहना है कि उसका पति उसे दहेज न मिलने पर तलाक देने की सोच रहा है। इसी के चलते वह उसे पागल घोषित करने के लिए तांत्रिकों का सहारा ले रहा है। उसके पिता ने कई बार दामाद को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं है। इसी के चलते उसने मजबूरन कोलारस थाने में शिकायत दर्ज कराई है।

कोलारस थाना पुलिस ने पीड़िता मोनिका रजक की शिकायत पर पति शिवेंद्र रजक. ससुर भरत रजक, देवर सत्येंद्र रजक और सास लक्ष्मीबाई के खिलाफ भारत 498, 506 ए 34 एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया।
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