Shivpuri News- शासकीय शिक्षक यादव को 4 साल की जेल, मध्यान्ह भोजन में रिश्वत का मामला

Bhopal Samachar
शिवपुरी। न्यायालय विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम शिवपुरी ने 29 अक्टूबर को रिश्वत प्रकरण में सरकारी स्कूल के आरोपी शिक्षक अध्यापक, राजभान सिंह यादव को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 में 3 साल का सश्रम कारावास व 5000 रुपए अर्थदंड और धारा  13(1)डी/13 (2) में  4 साल का सश्रम और 5000 रुपए के अर्थदंड की सजा से दण्डित किया है। शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी हजारीलाल बैरवा ने की।

अभियोजन के मुताबिक बदरवास ब्लॉक के ग्राम खाईखेड़ा गांव में शिक्षक राजभान सिंह यादव ने स्व सहायता समूह को स्कूल में मध्यान्ह भोजन का ठेका दिलाने के एवज में 20 हजार रु रिश्वत मांगी थी। दरअसल आवेदक रमेश की पत्नी के राधा स्व सहायता समूह को ठेका दिलाने किश्तों में रिश्वत मांगी थी। ठेका होने से पहले 10 हजार और ठेका होने के बाद 10 हजार रुपए देने थे। पहली किश्त के रूप में 5 हजार रुपए रिश्वत ले ली थी।

रमेश ने लोकायुक्त में मामले की शिकायत दर्ज करा दी। दूसरी किश्त देने पहुंचा तो 7 सितंबर 2017 को शिक्षक राजभान सिंह यादव को 5 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त टीम ने रंगे हाथ धर दबोचा। प्रकरण दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया। न्यायालय ने मामले में सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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