17 वर्ष की आयु पूरे करने वाले युवा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने कर सकेंगे अग्रिम आवेदन- Shivpuri News

Bhopal Samachar
शिवपुरी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने पत्रकार वार्ता में एक अगस्त से शुरू हुए आधार संग्रहण अभियान के बारे में जानकारी दी। वोटर आईडी कार्ड से आधार को जोड़ने की प्रक्रिया बताई। साथ ही भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कानून एवं नियमों में संशोधन.2022 के बारे में जानकारी दी।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री राजन ने बताया कि संशोधित नियम एक अगस्त 2022 से लागू हो गया है। नवीन संशोधन अनुसार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा समस्त मतदाताओं से जो पहले से मतदाता सूची जुड़े हैं, उनसे फॉर्म 6;खद्ध में आधार संग्रहण किया जाएगा। जो मतदाता पहली बार नाम जुड़वा रहे हैं, उन्हें फॉर्म 6 में आधार की जानकारी देनी होगी। आधार नंबर उपलब्ध कराने की सुविधा ऐच्छिक होगी।

दो माध्यम से भरे जाएंगे फॉर्म
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने बताया कि मतदाता दो माध्यम से ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्म भर सकेंगे। ऑनलाइन के लिए वोटर हेल्पलाइन एप्प, एनवीएसपी एवं वोटर पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्रपत्र भर सकेंगे। ऑफलाइन के लिए बीएलओ या ईआरओ को भौतिक रूप से फार्म देना होगा।

17 वर्ष की आयु पूरे करने वाले युवा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने कर सकेंगे अग्रिम आवेदन
श्री राजन ने बताया कि जिन युवाओं ने 17 वर्ष साल की आयु पूर्ण कर ली है और अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाना चाहते हैं वे अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं।

18 वर्ष की उम्र होते ही उनका नाम मतदाता सूची में जुड़ जाएगा। इसके अलावा जिन युवाओं ने 18 वर्ष की उम्र पूरी कर ली है और उनका नाम सूची में नहीं जुड़ा है उन्हें एक साल में चार बार नाम जुड़वाने का मौका मिलेगा। ऐसे युवा एक जनवरीए एक अप्रैलए एक जुलाई और एक अक्टूबर को अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के पात्र होंगे।

महिला मतदाताओं को किया जाएगा जागरूक
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री राजन ने बताया कि जिन क्षेत्रों में जनसंख्या के अनुपात अनुसार मतदाता सूची में नाम कम जुड़े हैं और महिलाओं का प्रतिशत कम है उन क्षेत्रों में संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में जागरूकता अभियान चलाया जायेगा।
G-W2F7VGPV5M