Shivpuri News- होर्डिंग्स लगाने की लेनी होगी अनुमति, पशुओं के इस्तेमाल पर रहेगा प्रतिबंध

Bhopal Samachar
शिवपुरी। नगरीय निकाय निर्वाचन 2022 के दौरान पार्षद पद के समस्त अभ्यर्थियों को होर्डिंग्स लगाने के संबंध में अनुमति लेनी होगी। सचिव राज्‍य निर्वाचन आयोग श्री राकेश सिंह ने बताया है कि नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2022 में होर्डिंग लगाने के संबंध में आयोग के निर्वाचन संबंधी नियमों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

होर्डिंग्स लगाने की अनुमति संबंधित जिले के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नियमानुसार प्रदान की जा सकती है। निर्वाचन में होने वाले व्यय संबंधित अभ्यर्थी के खाते में ही दर्ज किया जाएगा। जिसके तहत पार्षद पद के समस्त अभ्यर्थी अनुमति उपरांत ही होर्डिंग्स लगाए।

निर्वाचन प्रक्रिया में पशुओं के इस्तेमाल पर रहेगा प्रतिबंध
नगरीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन के दौरान किसी भी राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थी द्वारा प्रचार-प्रसार में पशुओं का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।

सचिव राज्‍य निर्वाचन आयोग श्री राकेश सिंह ने बताया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद-51क(छ) में मूल कर्तव्य के रूप में सजीव प्राणियों के प्रति करूणा दिखाने की अपेक्षा की गई है तथा पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 में प्रताड़ना पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा अन्य कार्यों के लिए पशुओं का उपयोग किया जाना प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू ड्रोट एण्ड पैक एनीमल्स रूल्स, 1965 के द्वारा विनियमित किया जाता है।
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