Shivpuri News- मतदान के दिन अभ्‍यर्थी केवल 2 वाहन का कर सकेगा उपयोग

Bhopal Samachar
शिवपुरी। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री राकेश सिंह ने सभी कलेक्‍टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि नगरीय निकाय निर्वाचन में मतदान के दिन प्रत्येक अभ्यर्थी के द्वारा अपने लिए एक वाहन और अपने निर्वाचन अभिकर्ता /अन्य अभिकर्ताओं के उपयोग के लिए एक अतिरिक्त अर्थात कुल मिलाकर केवल दो वाहनों का उपयोग किया जायेगा।

अभ्यर्थियों और उसके निर्वाचन अभिकर्ताओं के लिए यह आवश्यक होगा कि मतदान के दिन अपने उपयोग में लाये जाने वाले वाहनों की सूची मतदान दिन से 2 दिन पूर्व संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत कर परमिट (अनुज्ञा पत्र) प्राप्त कर लें।

यह परमिट वाहन की विंडस्क्रीन में प्रदर्शित किया जाएगा या अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा, जैसे भी स्थिति हो, अपने पास रखा जाएगा और किसी भी अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर दिखाया जाएगा। अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले वाहन में मतदाताओं को लाया अथवा ले जाया नहीं जाएगा।
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