CM HELPLINE- पटवारी सस्पैंड, तहसीलदार, उपपंजीयक सहित 5 पर होगी एफआईआर

Bhopal Samachar
शिवुपरी।
सीएम हेल्पलाइन की एक शिकायत का निराकरण करते हुए पोहरी एसडीएम ने एक बड़ा फैसला किया है। शिकायत के निराकरण में एक वृद्ध को न्याय मिला है उसकी जमीन उसके नाम हो गई साथ में दोषियों पर कार्रवाई की जाऐगी। मामला एक आदिवासी महिला के बिना सक्षम अधिकारी के परमिशन के बिना रजिस्ट्री कराकर उसे जमीन से बेदखल करने का हैं। इस मामले में पटवारी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया वही तहसीलदार,उप पंजीयक,पटवारी,जमीन क्रेता और गवाहों पर मामला दर्ज करने के निर्देश एसडीएम पोहरी ने दिए हैं।

बैराड़ में सात साल पहले एक युवक ने फर्जी आदिवासी बनकर वृद्ध महिला की जमीन हथिया ली। सालों तक महिला न्याय के लिए भटकती रही। फिर उसने सीएम हेल्पलाइन का सहारा लिया तो मामला पोहरी एसडीएम के संज्ञान में आया। उन्होंने इसकी जांच शुरू की और वृद्धा को न्याय दिला दिया। अब 69 साल की दासौ आदिवासी फिर अपनी जमीन की मालकिन बनेंगी।

जानकारी के अनुसार बैराड़ के ग्राम नैनागढ़ में सर्वे क्रमांक 216 रकबा 0.85 हैक्टेयर की भूमि दौजो आदिवासी की है। उसे डरा धमकाकर अभय पुत्र हाकिम धाकड़ ने आदिवासी बनकर बिना कलेक्टर की अनुमति के विक्रय से वर्जित जमीन कूटरचित दस्तावेज तैयार अपने नाम वर्ष 2014 में करा ली। वर्ष 2015 में इसका नामांतरण भी हो गया।

एसडीएम राजन बी. नाडिया ने जांच के दौरान पाया गया कि वर्तमान में कम्प्यूटर अभिलेख में अभय ना.बा. पुत्र हाकिम सर दादा सूखा जाति सेहर पता शिवपुरी मण्प्रण् के नाम भूमि स्वामित्व दर्ज है। जबकि अधिकार अभिलेख में उक्त भूमि नौनतिया पुत्र चौखरिया सेहर निवासी दुल्हारा के नाम दर्ज है। वर्तमान में उक्त भूमि पर नरेश, हाकिम पुत्रगण वंश धाकड़ जाति किरार काबिज होकर खेती कर रहे हैं।

जांच के बाद एसडीएम राजन बी नाडिया द्वारा मध्यप्रदेश भू.राजस्व संहिता 1959 की धारा 170.ख में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम नैनागढ़ में स्थित भूमि सर्वे नंबर 216 रकबा 0.85 हैक्टेयर के उप पंजीयक कार्यालय पोहरी द्वारा किए गए विक्रय पत्र के आधार पर किए गए अंतरण को शून्य घोषित कर दिया है।

साथ ही तहसीलदार बैराड़ की नामांतरण पंजी से उक्त भूमि के विक्रय.नामांतरण को अपास्त किया गया है। एसडीएम द्वारा जारी किए गए आदेश में उल्लेख किया गया है कि पुनः उक्त जमीन को दौजो के नाम खसरे में दर्ज कर और पटवारी द्वारा अमल में करने के बाद खसरा की प्रति एसडीएम के समक्ष संलग्न की जाए। इस मामले में क्रेता, रजिस्ट्री के गवाह प्राथमिक दोषी पाए गए जिन पर मामला दर्ज किया जाएगा।

कर्मचारियों.अधिकारियों पर भी होगी एफआइआर
इस पूरे मामले में सरकारी तंत्र की भी बड़ी खामी सामने आई। कूटरचित दस्तावेजों से एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी तक फाइल आगे बढ़ती गई और पास होती गई। रजिस्ट्री व नामांतरण भी हो गया। मामले में दोषी तहसीलदारए उप पंजीयकए पटवारी के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। एसडीएम नाडिया ने लापरवाह पटवारी राजेश वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

इनका कहना है
सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज होने के बाद मामला सामने आया और इसकी जांच की। अब जमीन फिर से उस महिला की होगी। मामले में क्रेता और गवाह सबसे पहले दोषी हैं जिन पर कार्रवाई की जा रही है। इसमें संलिप्त अधिकारी.कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी।
राजन बी. नाडिया, पोहरी एसडीएम
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