पूर्व नपा उपाध्यक्ष अन्नी शर्मा पर जिला बदर होने की तलवार लटकी, नोटिस जारी, आज रखेंगे अपना पक्ष- Shivpuri News

Bhopal Samachar
शिवपुरी। जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल के प्रतिवेदन को आधार बनाते हुए अन्नी शर्मा पर जिला बदर की कार्रवाई शुरू कर दी है। उनके निवास स्थान पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है। नोटिस में हवाला दिया गया है कि उन पर 22 आपराधिक प्रकरण हैं और सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है।

नोटिस में अन्नी को आतंक का पर्याय बताया गया है। श्री शर्मा को अपना पक्ष रखने के लिए 20 जून को दोपहर 2 बजे का समय दिया गया है। सूत्रों के अनुसार जिला प्रशासन के इस नोटिस से व्यथित होकर श्री शर्मा ने हाईकोर्ट की शरण ली है और उन्होंने स्टे के लिए ग्वालियर हाईकोर्ट में याचिका लगा दी है। जिसकी आज सुनवाई होने की संभावना है।

जिला मजिस्ट्रेट ने अनावेदक अन्नी शर्मा को दिए गए नोटिस में उन पर 22 संगीन अपराधों का जिक्र एसपी के हवाले से किया है। नोटिस में अवगत कराया गया है कि वह आए दिन आम नागरिकों के साथ रास्ता रोककर मारपीट, गाली गलौच, हत्या का प्रयास व शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं। उन पर अवैध हथियार रखने, धोखाधड़ी, अमानत में ख्यानत और घर में घुसकर लोगों की मारपीट करना तथा उन्हें जान से मारने की धमकी देने जैसे संगीन अपराध वर्ष 1996 से वर्ष 2022 तक लगातार दर्ज हो रहे हैं।

उनसे स्थानीय नागरिक भयभीत हैं और उनका आतंक है। उनके खिलाफ समय-समय पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। लेकिन सुधार की संभावना नहीं है। नोटिस में बताया गया है कि तुम्हारे भय के कारण कोई न्यायालय में तुम्हारे खिलाफ गवाही देने की हिम्मत भी नहीं रखता। जिला मजिस्ट्रेट ने उनसे पूछा है कि मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए क्यों न तुम्हें एक वर्ष के लिए जिला शिवपुरी और निकटवर्ती जिले की सीमाओं से निष्कासित किया जाए। श्री शर्मा को अपना पक्ष रखने के लिए 20 जून को दोपहर 2 बजे बुलाया गया है।

नपा के पूर्व उपाध्यक्ष शर्मा की पत्नी का नामांकन फार्म निरस्त

इस बार जबकि वार्ड क्रमांक 3 से भानू दुबे की पत्नी नीतू दुबे भाजपा उम्मीदवार हैं तो नामांकन के अंतिम दिन अन्नी शर्मा की पत्नी बबीता शर्मा ने नामांकन भरकर राजनीतिक हल्कों में हलचल मचा दी है। लेकिन वार्ड क्रमांक 3 से बबीता शर्मा का नामांकन निरस्त हो गया है। नामांकन फार्मों की जांच के दौरान श्रीमति बबीता अन्नी शर्मा का वार्ड क्रमांक 3 से नामांकन निरस्त कर दिया गया है।

इसका आधार यह बनाया गया है कि उन्होंने वार्ड क्रमांक 3 से पर्चा दाखिल करने से पूर्व वार्ड क्रमांक 10 से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में अपनी नामजदगी का पर्चा भर दिया था। निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार यदि कोई उम्मीदवार दो वार्डो से पार्षद पद हेतु अपनी नामजदगी का पर्चा दाखिल करता है तो उसने सबसे पहले जिस वार्ड से पर्चा दाखिल किया था, वहीं मान्य होगा। बाद में डाले गए पर्चे को जांच के दौरान निरस्त कर दिया जाएगा।
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