संयुक्त रूप से खरीदे गए प्लॉट को चचेरे भाई ने बेच दिया, धोखाधड़ी का मामला दर्ज- karera News

Bhopal Samachar
करैरा। करैरा के थाने के पीछे स्थित 2500 वर्ग फीट के प्लॉट को चचेरे भाई ने अपने भाई की बिना सहमति के कूटरचित दस्तावेज लगाकर बेच दिया। उक्त प्लॉट दोनों भाईयों ने संयुक्त रूप से खरीदा था और रजिस्ट्री में दोनों का बराबर हिस्सा होने का उल्लेख किया था। पुलिस ने इस मामले में आरोपी आनंद गोयल के खिलाफ भादवि की धारा 420 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है।

फरियादी अमित पुत्र ओमप्रकाश गोयल निवासी विजय पुरम कॉलोनी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसकी और उसके चचेरे भाई आनंद गोयल के संयुक्त खाते की एक बीघा जमीन है। इस एक बीघा जमीन में 2500 वर्ग फीट (50 बाई 50) में रिलायंस कंपनी का टावर लगा हुआ है। जमीन में दोनों भाइयों का हिस्सा 50-50 प्रतिशत है। उसके चचेरे भाई आनंद गोयल ने उक्त मोबाइल टॉवर के प्लॉट की बिना मेरी जानकारी के रजिस्ट्री करा दी और पूरी रकम हड़प ली।

रजिस्ट्रार को उसने बताया कि मैं अपने हिस्से की जमीन बेच रहा हूं। जबकि मोबाइल टावर वाली जमीन बेचने के लिए उसे मेरी अनुमति की जरूरत थी। आरोपी ने प्लॉट वाली जमीन के स्थान पर कब्रिस्तान की जमीन पर खड़े होकर फोटो खिंचवा लिया। जिसमें मोबाइल टावर नहीं लगा हुआ था।

उसके चचेरे भाई आनंद गोयल ने छल पूर्वक उसकी बिना सहमति लिए उक्त प्लॉट को राजेंद्र यादव पुत्र हुकुम सिंह यादव निवासी पुलिस लाइन के पीछे निवासी करैरा को विक्रय कर दी। जिसमें मोबाइल टॉवर नहीं लगा हुआ था। रजिस्ट्री होने के 6 माह बाद उसे इस फर्जीवाड़े की जानकारी मिली। इसके बाद उसने उक्त जमीन का नामांतरण रुकवाया और थाने में अपने चचेरे भाई के खिलाफ धोखाधड़ी किए जाने की शिकायत दर्ज करा दी।
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