शिवपुरी। कोतवाली पुलिस ने बहनों के मुख्तार आम बनकर अवैध कॉलोनी काटने वाले एक युवक सहित उसके युवक सहित उसके दोस्त पर पुलिस ने आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के आदेश एडीएम न्यायालय से हुए हैं।
जानकारी के अनुसार मनियर निवासी बृजमोहन पुत्र लंपी राम धाकड ने बहनों के नाम की जमीन की पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर अपने गोपालपुर निवासी दोस्त अनुबंध ग्रहिता मनोज पुत्र मथुरा प्रसाद धाकड़ के साथ मिलकर सर्वे क्रमांक 05/2/2 पर कुल रकवा 1.163 हेक्टेयर में से 0.611 हेक्टेशर जमीन पर अवैध कालोनी काट दी थी।
कॉलोनी काटने से पहले किसी भी प्रकार की अनुमति नही ली गई,और न ही किसी उनके पास कॉलोनी काटने का किसी भी प्रकार का कोई लाइसेंस नहीं था। पटवारी की रिपोर्ट पर एडीएम न्यायालय में मामला दर्ज कर सुनवाई की गई। मामले में समस्त तथ्यों एव साक्ष्यों पर विचारण नपा अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने के आदेश पारित किए है।
इसी तरह से पटवारी हल्का झिंगुरा में सर्वे नंबर 40.2 पर नौकरी खुर्द में अवैध कॉलोनी काटने वाले नौहरीखुर्द निवासी पातीराम पुत्र सांवरिया कुशवाह पर भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। पातीराम के खिलाफ भी एसडीएम न्यायालय में मामले की सुनवाई के उपरांत आपराधिक प्रकरण दर्ज कर लिया है। पातीराम ने अपनी जमीन पर अवैध कॉलोनी काटी थी,उसके खिलाफ 63 लाख रुपए का जुर्माना भी किया गया है।