दस्तावेजों हेराफेरी कर चरनोई भूमि को कराया अपने नाम, SDM ने किया शासकीय घोषित- Shivpuri News

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संतोष शर्मा। पोहरी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भूमि ग्राम कृष्णगंज की दो बीघा के करीब को कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से चरनोई से बदलकर भूमि स्वामी के नाम पर दर्ज कर दिया गया था जिसे कार्यवाही करते हुए पुन: चरनोई भूमि में परिवर्तित करने का आदेश जारी किया गया है। इस प्रकरण में विभाग के कर्मचारियों की भूमि का भी संदिग्ध प्रतीत होती हैं जिसके लिए जांच की जाएगी।

जानकारी के अनुसार हल्का ग्राम कृष्णगंज की भूमि सर्वे क्रमांक 250 रकबा 0.41 हेक्टेयर पर सुमन शंकर पुत्र शारदा शंकर द्वारा कर्मचारियों के साथ मिलकर कूटरचित तरीके से अपने नाम इन्द्राज करा लिया था। जिस पर कार्यवाही करते हुए प्रकरण क्रमांक 1464/बी121/2021-22 के तहत कार्यवाही करते हुए अनावेदक पक्ष को तामील जारी की गई। तामील उपरांत अनावेदक भूमि स्वामी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ

जिसके बाद एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए अनुविभागीय अधिकारी राजन वी नाडिया द्वारा उक्त भूमि को शासकीय भूमि करने का आदेश जारी कर दिया है। भूमि के कुछ भाग पर अतिक्रमण कारियों द्वारा अवैध रूप से अस्थाई निर्माण भी कर लिए गए हैं जिनकी बेदखली के लिए उन्हें नोटिस जारी करने का निर्देश तहसीलदार पोहरी को दिया गया है।

चरनोई भूमि को बंदोवस्ती सुधार में कराया था अपने नाम

कृष्णगंज स्थित चरनोई भूमि सर्वे क्रमांक 250 रकवा 0.418 हेक्टेयर पंचशाला खसरा वर्ष 1960-61 में दर्ज थी। परन्तु 3 दिसम्बर 2008 को बंदोवस्ती सुधार में स्थानीय कर्मचारियों के साथ मिलकर उपरोक्त भूमि प्रकरण क्रमांक 26/अ-5/2007-08 के आदेश से अनावेदक सुमन शंकर पुत्र शारदा शंकर के नाम पर भूमि स्वामी दर्ज कर दिया गया था।

इनका कहना है
उक्त भूमि को अभिलेखों में सुधार हेतु आदेश पारित किया गया है तथा उक्त भूमि को चरनोई से भूमि स्वामी स्वत्व पर कूटरचित दस्तावेजों की सहायता से दर्ज करने वालों के खिलाफ विभागीय जांच की जाएगी।
राजन वी नाडिया,एसडीएम पोहरी
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