शिवपुरी। न्यायालय श्रीमती सिद्धी मिश्रा (विशेष पॉक्सो एक्ट ) के मामले आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 25 साल के कठोर कारावास सहित 10 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया हैं।
अभियोजन के अनुसार फरियादिया नाबालिग ने मॉ के साथ थाना परिवर्तित (सिलवासा) आकर रिपोर्ट की कि वह घटना दिनांक को रात में अपने माता पिता एवं बहनों के साथ घर के अंदर सो रहीं थी रात के समय उसके आरोपी पिता ने उसका हाथ पकडा और खींचकर बाहर शौचालय में ले गया और उसके साथ गलत काम किया नाबालिग लडकी चिल्लाई तो आरोपी पिता ने उसका मुॅह बंद कर दिया और धमकी दी की इस के संबंध में किसी को बताया तो वह उसे जान से खत्म कर देगा
डर के मारे रात के समय लडकी ने किसी को नहीं बताया सुबह के समय पूरी घटना अपनी मॉ को बताई तब आरोपी पिता ने दोनों को जान से मारने की धमकी दी डर के कारण दोनों ने उस दिन रिपोर्ट नहीं की फिर घटना के तीन दिन बात नाबालिग लडकी ने थाने पर घटना की रिपोर्ट की। संपूर्ण विवेचना उपरांत चालान माननीय न्यायालय श्रीमती सिद्धी मिश्रा (विशेष पॉक्सो एक्ट ) के न्यायालय में पेश किया गया।
प्रकरण में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि नाबालिग लडकी व उसकी मॉ द्वारा घटना का कोई समर्थन नहीं किया गया किन्तु माननीय न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य तथा तर्क के आधार पर तथा डीएनए रिपोर्ट को प्रमाणित मानते हुए आरोपी पिता को 25 साल का कठोर कारावास एवं 10000 रु के जमाने से दण्डित किया। मामले में शासन की ओर से पैरवी संजीव कुमार गुप्ता डीपीओ शिवपुरी एवं श्रीमती कल्पना गुप्ता वरिष्ठ ADPO शिवपुरी द्वारा की गई।