शिवपुरी। अपर सत्र न्यायाधीश पिछोर ने 500-500 रूपए के नकली नोट खपाने वाले राजा महादेव पिछोर निवासी संतोष और राजू कुशवाह को दोषी पाते हुए तीन-तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। बताया जाता है कि आरोपी पूर्व में भी कई नोट बाजार में खपा चुके थे।
अभियोजन के अनुसार 17 जून 2018 को पिछोर थाना पुलिस में पदस्थ एसआई अंशुल गुप्ता को सूचना मिली कि बाचरौन चौराहे के पास एक टबेरा कार से आए दो लोग खड़े हैं। जिनके पास 500-500 रूपए के नकली नोट हैं और दोनों आरोपी उन नकली नोटों को कहीं खपाने की सोच रहे हैं।
इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और उसने दोनों आरोपियों की घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया तथा उनकी तलाशी ली तो दोनों के पास 500-500 रूपए के तीन-तीन नकली नोट मिले। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय में पेश किया और न्यायालय ने पक्ष-विपक्ष की बहस सुनते हुए दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया।