चेक बाउंस मामले में आरोपी को एक माह की जेल, देना होगा डेढ़ लाख का जुर्माना- Shivpuri News

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शिवपुरी।
प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट उमेश भगवती ने चैक बाउंस के मामले में आरोपी हरचरण रावत पुत्र कम्मौद सिंह निवासी कैरूआ तहसील नरवर को एक माह का कारावास और 90 हजार के चैक पर 9 प्रतिशत बार्षिक ब्याज सहित कुल 1 लाख 50 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है। इस मामले में परिवादी की ओर से पैरवी एडवोकेट पंकज आहूजा ने की।

जानकारी के अनुसार धर्मांशु पुत्र रामचरण भार्गव निवासी महल कॉलोनी ने अभियुक्त हरचरण रावत को 27 जुलाई 2014 को 90 हजार रूपए उधार दिए थे। इस संबंध में इकरार नामा भी किया था। अभियुक्त ने उक्त राशि समय सीमा के भीतर नहीं लौटाई। काफी प्रयास के बाद परिवादी ने 90 हजार रूपए का चैक आहरण के लिए बैंक में लगाया तो खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने पर चैक लौटकर आ गया।

नोटिस की कार्रवाई के बाद न्यायालय में फरियादी ने परिवाद लगाया। परिवाद की सुनवाई के दौरान सभी तथ्यों एवं साक्ष्यों पर विचार करने के उपरांत न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी पाते हुए एक माह के कारावास और डेढ़ लाख रूपए अदा करने का निर्णय सुनाया।
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