कोरोना को लेकर कोई अफवाह फैलाई तो खैर नही, हो सकती है दंडनीय कार्यवाही- Shivpuri News

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शिवपुरी।
कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने महामारी एक्ट 1897 एवं उसके तहत बने म.प्र.महामारी कोविड-19 रेग्यूलेशन 2022 के अनुसार जिला दंडाधिकारी, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी व सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक को प्राधिकृत अधिकारी बनाया है। इसके साथ ही निर्देशित किया है कि समस्त विभागों के कार्यालयीन स्टाफ जिला दण्डाधिकारी एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी के निर्देशों के अधीन कार्य करेंगे।

जारी आदेश के तहत उक्त रेग्यूलेशन के पैरा-5 के अनुसार कोविड-19 से संबंधित कोई भी अपवाह फैलाना दंडनीय होगा। सभी अस्पताल नर्सिंग होम जांच के दौरान ट्रैवल हिस्ट्री की जानकारी रखेंगे एवं कॉन्टेक्ट हिस्ट्री का अभिलेख भी रखा जाएगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग का कार्य किया जाएगा।

यदि किसी परिसर का मालिक या रहवासी कोविड से प्रभावित व्यक्ति के उपचार, संस्थागत क्वारंटाइन, होम क्वारंटाइन करने में असहयोग करता है तो वह दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 133 के तहत दंडनीय होगा। इस रेग्यूलेशन के प्रावधानों का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत दण्डनीय होगा।
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