शिवपुरी। शिवपुरी शहर में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए शहर के चौराहें के साथ अन्य 30 मुख्य स्थानों पर 171 कैमरे लगाए गए हैं। यह कैमरे यातायात व्यवस्था पर नजर रखते हैं साथ में पुलिस की अन्य वारदातों को सुलझाने में भी मदद करते हैं। कंट्रोल रूम में लगी एक बडी स्क्रीन के माध्यम से शहर में लगे इन कैमरों से यातायात पुलिस यातायात के नियमो का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के घर ई चालान भे रही हैं। ऐसे ही एक ई चालन के कारण न्यायालय ने एक महिला के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया हैं
जानकारी के अनुसार यातायात नियम न मानने पर स्कूटी मालिक महिला को 28 जनवरी को कोर्ट में उपस्थित करने के निर्देेश कोर्ट ने यातायात पुलिस को दिए हैं। यातायात प्रभारी सूबेदार रणवीर सिंह यादव ने बताया कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों द्वारा ई-चालान जमा न करने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पवन शंखवार द्वारा 10 लोगों के खिलाफ 5-5 हजार के जमानती वारंट जारी किए गए थे।
इनमें से 9 लोगों ने ई-चालान की राशि जमा कर दी, किंतु जमानती वारंट जारी होने के बाद भी मोनिका खटीक निवासी संजय कॉलोनी द्वारा ई-चालान की राशि जमा नहीं की गई। इसे गंभीरता से लेते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पवन शंखवार द्वारा मोनिका खटीक के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। यातायात पुलिस को उन्होंने निर्देश जारी किए कि वे 28 जनवरी को मोनिका खटीक को न्यायालय में प्रस्तुत करें। ई-चालान जमा न करने पर गिरफ्तारी वारंट जारी होने का जिले का यह पहला मामला है।
यह बताया महिला ने
मेरे दो भाई हैं। छोटा भाई 17 साल का है। 3 महीने पहले मेरी तबीयत खराब हुई तो मैंने मेडिकल स्टोर से दवा लाने के लिए छोटे भाई को स्कूटी से भेजा। मुझे नहीं पता था कि वह दो और दोस्तों को बैठाकर जाएगा। कुछ दिन बाद घर पर ई-चालान आया जिसमें ₹500 रुपए जमा करने के निर्देश थे। मैं किसी कारण वश राशि जमा नहीं कर सकी।
दूसरी बार नोटिस आया तो 16 जनवरी को कोर्ट पहुंची। वहां वकील बोले कि अब आपकी सुनवाई तो 31 जनवरी को होगी क्योंकि तब तक कोर्ट में सुनवाई बंद है, और इस मामले में जमानत भी लेनी पड़ेगी। इसके बाद मैं घर आ गई। अब फिर से नया नोटिस आया है। 28 जनवरी को मुझे कोर्ट बुलाया गया है, हम वहां जाकर अपना पक्ष रखेंगे।