कोलारस। न्यायालय कोलारस में आरोपी श्याम बिहारी धाकड़ वीरन धाकड़ एवं कल्याण धाकड़ को मारपीट के आरोप में दोषी पाते हुए 3-3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2-2 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 5 फरवरी 2016 को को फरियादी राजपाल बदरवास से भगवान सिंह धाकड़ के साथ ग्राम धामनटूक जा रहा था तभी तोमर क्रेशर के पास रोड पर अभियुक्त गण वीरन ,कल्याण और श्याम बिहारी लाठियां लिए हुए मिले तथा भगवान सिंह को रोक लिया और पुरानी रंजिश पर से भगवान सिंह की लाठियों से मारपीट की जिससे उसे चोटें आई।
जब फरियादी राजपाल ने बीच-बचाव किया तो अभियुक्त गण ने उसकी भी मारपीट कर दी। घटना की रिपोर्ट थाना बदरवास में की गई विचारण उपरांत माननीय न्यायालय ने अभियुक्त गण दोष सिद्ध पाते हुए यह फैसला सुनाया शासन की ओर से पैरवी अभियोजन अधिकारी श्रीमती वर्षा पाठक त्रिपाठी के द्वारा की गई।