वैक्सीन के दोनो डोज न लगवाने वाले को नही मिलेगा खाना, कलेक्टर ने दिया आदेश: धारा 188 के तहत होगी कार्यवाही

Bhopal Samachar
शिवपुरी। वैक्सीन के सेकेंड डोज में लगातार पिछड रहे जिले में तमाम प्रयासो के बाद भी टारगेट पूरा नही हो पा रहा हैं। इस कारण अब कलेक्टर शिवपुरी ने कोरोना गाइडलाइन को लेकर एक आदेश जारी किया हैं,अगर आपके यहां वैक्सीन के दोनो डोज नही लगे तो आपका खाना प्रतिबधिंत होगा। टेंशन न ले घर का खाना प्रतिबंध नही होगा। आप शादी में बने लजीज व्यजंनो का आनंद नही ले सकते है।

सरकारी पत्रकार ने जारी किया प्रेस नोट,कलेक्टर ने दिया आदेश

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अक्षय कुमार सिंह ने कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिकोण से तथा शादी-विवाह जैसे सामाजिक कार्यक्रम, धार्मिक एवं अन्य राजनैतिक कार्यक्रमों हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 एवं मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के तहत संपूर्ण जिला शिवपुरी सीमाक्षेत्र अंतर्गत आदेश पारित किया है।

उन्होंने कहा है कि कोविड-19 कोरोना वायरस के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुये आगामी दिनों में आयोजित होने वाले शादी-विवाह जैसे सामाजिक कार्यक्रम, धार्मिक एवं अन्य राजनैतिक कार्यक्रम जिनमें अधिक संख्या में लोग एकत्रित होते हैं तथा कोविड-19 संक्रमण में वृद्धि के स्त्रोत के रूप में कार्य करते हैं। जिसके तहत उक्त कार्यक्रमों में शामिल होने वाले व्यक्तियों का शत-प्रतिशत कोविड-19 टीकाकरण कराया जाना अनिवार्य है।

जारी आदेश के तहत शादी-विवाह जैसे सामाजिक कार्यक्रम, धार्मिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होने वाले समस्त व्यक्तियों को कोविड-19 वैक्सीन के दोनों डोज लगवाना अनिवार्य होगा। शिवपुरी जिलांतर्गत किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में ऐसे किसी भी व्यक्ति को शामिल होने की अनुमति नहीं होगी जिसके द्वारा कोविड-19 के दोनों डोज (टीकाकरण) नहीं लगवाये गये हैं।

उपरोक्त टीकाकरण से केवल ऐसे व्यक्तियों को छूट प्रदान की जा सकेगी जिन्हें चिकित्सक द्वारा किसी मेडिकल परामर्श के तहत कोविड-19 का टीका नहीं लगवाने का परामर्श दिया गया हो। इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित कार्यक्रम के आयोजक की होगी।

यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भारतीय दंड विधान 1860 की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा तथा अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
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