बडी खबर: सिद्धिविनायक अस्पताल का स्टिंग करने वालों पर ब्लैकमैलिंग की FIR, दंपत्ति गिरफ्तार - Shivpuri News

Bhopal Samachar

शिवपुरी। खबर शहर के सिटी कोतवाली क्षेत्र से आ रही है। जहां बीते दिनों एक वीडियों वायरल के बाद प्रशासन की और से सिद्धिविनायक अस्पताल के आरएमओ डॉ रहीश खांन और उनकी पत्नि नर्स पूनम खान सहित सुनीता नर्स के खिलाफ मामला दर्ज कर प्रशासन ने आगामी आदेश तक इस मामले में सिद्धिविनायक अस्पताल को बंद करने का आदेश जारी किया है।

इस मामले में अब खबर आई है कि इस मामले का स्टिंग करने बाले दंपत्ति सौरभ गांवा और साक्षी सक्सैना निवासी नौएडा का कोतवाली पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। एसडीओपी अजय भार्गव ने बताया है कि इस मामले में पहले से ही एक एफआईआर दर्ज है। जिसमें जांच के दौरान पाया गया कि उक्त दंपत्ति ने ब्लैकमैलिंग की है। जिसके साक्ष्य भी पुलिस को मिले है। इसी के आधार पर पुलिस ने इसी मामले में आरोपी दंपत्ति पर धारा 389 बढाई गई है। जिसके चलते इन्हें गिरफ्तार कर लिया है।

धारा 389 क्या है

भारतीय दंड संहिता की धारा 389 के अनुसार, जो भी कोई जबरन वसूली करने के लिए किसी व्यक्ति को, स्वयं उसके विरुद्ध या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध यह ऐसे अपराध (जिसकी सज़ा मॄत्यु दण्ड या आजीवन कारावास, या दस वर्ष तक कारावास है) का आरोप लगाने का भय दिखलाएगा या भय दिखलाने का प्रयत्न करेगा कि उसने ऐसा अपराध किया है, या करने का प्रयत्न किया है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दण्डित किया जाएगा, और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा; तथा यदि वह अपराध ऐसा हो जो इस संहिता की धारा 377 के अधीन दण्डनीय है, तो उसे आजीवन कारावास से दण्डित किया जाएगा।
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