पुलिस ने FIR में बलात्कार को छेड़छाड़ बताया था, कोर्ट ने धारा बढ़ाने के आदेश दिए- karera News

Bhopal Samachar
शिवपुरी। शिवपुरी जिले के अमोला थाना अंतर्गत ग्राम नयागांव में एक दिन पूर्व एक महिला के साथ हुई घटना में पुलिस ने छेड़छाड़ का प्रकरण दर्ज किया था। इसके बाद जब महिला के कोर्ट में 164 के तहत बयान हुए तो कोर्ट ने पुलिस को इस मामले में बलात्कार का मामला दर्ज करने के निर्देश दिए। पुलिस ने आरोपी सरपंच व उसके भाई पर दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है।

जानकारी के मुताबिक बीते रोज नयागांव सरपंच राघवेन्द्र जाटव ने एक 35 साल की महिला के साथ दुष्कर्म कर दिया था। जब महिला ने विरोध किया तो सरपंच व उसके भाई तारा सिंह ने मिलकर महिला के पति के साथ जमकर मारपीट कर दी। पीड़िता जब पुलिस के पास पहुंची तो पुलिस ने छेड़छाड़ की कायमी कर मामले को चलता कर दिया।

इधर जब पीड़िता के बयान करैरा कोर्ट में हुए तो उसने अपने साथ बलात्कार होने की बात कही, जिसके बाद कोर्ट ने पुलिस को मामले में दुष्कर्म की धाराएं जोड़ने की बात कही। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों पर बलात्कार का प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

अब पुलिस यह बताने को तैयार नहीं है कि उन्होंने बलात्कार के स्थान पर छेड़छाड़ की कायमी किस आधार पर की थी। मामले में थाना प्रभारी अमित चतुर्वेदी ने बताया कि हमारे समक्ष छेड़छाड़ की बात सामने आई थी, इसके बाद कोर्ट में जो बयान हुए उसमें बलात्कार सामने आने पर धारा जोड़ दी गई है।
G-W2F7VGPV5M