शिवपुरी। दिव्यांगजनों को यूनिक आईडी दिखाने पर सभी तरह की बसों में किराए में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। परिवहन आयुक्त द्वारा प्रदेश के जिले के सभी क्षेत्रीय अतिरिक्त एवं जिला परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश के राजपत्र में 24 नवम्बर 2016 को किये गये प्रावधान के तहत समस्त बस सेवाओं में विभिन्न प्रकार के दिव्यांग व्यक्तियों को किराये में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी, यदि वे सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करते हैं।
दिव्यांगजनों द्वारा भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय अथवा राज्य सरकार द्वारा जारी यूनिक आईडी (युडीआईडी) के तहत जारी किये गये परिचय-पत्र दिखाए जाने पर किराए में 50 प्रतिशत की छूट का लाभ दिया जाये।