Shivpuri News- नाबालिग का अपहरण और बलात्कार: न्यायालय ने दी राहुल को 10 साल की सजा

Bhopal Samachar
शिवपुरी। विशेष न्यायालय सिद्धि मिश्रा द्वितीय अपर सत्र जिला शिवपुरी ने नाबालिग को भगाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म के आरोपी राहुल सिंह राजावत को दस साल का सश्रम कारावास और तीन हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले में शासन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजीव कुमार गुप्ता ने की।

अभियोजन के अनुसार फरियादी पिता ने पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग लड़की घर से बिना बताए 3 जनवरी 2019 आरोपी राहुल सिंह राजावत के साथ चली गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की और नाबालिग को बरामद कर धारा 363, 366, 376 भादवि एवं 3, 4 पोस्को एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर संपूर्ण विवेचना के बाद चालान अनन्य विशेष न्यायालय सिद्धि मिश्रा द्वितीय अपर सत्र जिला शिवपुरी के न्यायालय में पेश किया।

न्यायालय ने उभय पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद 14 जुलाई 2021 को फैसला दिया जिसमें आरोपी राहुल सिंह राजावत को 10 साल का सश्रम कारावास व 3000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।
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