खबर का असर: SDM को पलटना पड़ा अपना ही आदेश, इन पर्यटक स्थलों से हटाई धारा 144 - Shivpuri News

Bhopal Samachar
शिवपुरी। आज शिवपुरी एसडीएम को शिवपुरी समाचार द्धारा प्रकाशित खबर के बाद अपने ही आदेश को बदलना पडा है। शिवपुरी समाचार द्धारा धारा 144 लगाकर पर्यटक स्थल को प्रतिबंधित कर,पर्यटन की सभावना तलाशते कलेक्टर नामक शीर्ष से उक्त खबर को प्रकाशित किया था।

इसी के चलते आज अनुविभागीय दण्डाधिकारी शिवपुरी अरविंद वाजपेयी ने अपने ही आदेश को पलटते हुए तहसील शिवपुरी अंतर्गत आने वाले विभिन्न स्थलों पर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत धारा 144 हटाई जाने के संबंध में आदेश जारी किया है।

जारी आदेश के तहत तहसील शिवपुरी के पर्यटन स्थल भदैया कुण्ड, मडीखेडा बांध, टुंडा भरका, भूरा-खो से धारा 144 हटाई गई है। सिर्फ सुल्तानगढ़ वाटर फॉल (जिला शिवपुरी एवं जिला ग्वालियर की सीमा) पर 31 अगस्त 2021 तक आमजन का आना-जाना प्रतिबंधित रहेगा।

यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान 1860 की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अंतर्गत तथा अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
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