शिक्षा विभाग की 'ट्रांसफर पॉलिसी' जारी, इस बार ONLINE नही OFFLINE होंगें आवेदन - Shivpuri News

Bhopal Samachar
शिवपुरी। 1 जुलाई से तबादलों पर बैन हटने के बाद करीब 12 दिन बाद शिक्षा विभाग ने बहुप्रतिक्षित ट्रांसफर पॉलिसी' जारी कर दी हैं। कांग्रेस की कमलनाथ की ऑनलाईन तबादलो की बजाय इस बार शिक्षा विभाग के शिक्षकों और कर्मचारियों के तबादले ऑनलाईन ही होंगें। हालाकि तबादले के आदेश पोर्टल और एमशिक्षा मित्र पर जारी किए जाऐगें।

स्कूल शिक्षा विभाग द्धारा जारी तबादला नीति सामान्य प्रशासन विभाग की तबादला नीति पर ही आधारित रखी गई हैं। अलग से कोई परिवर्तन नही किया गया हैं। नीति के अनुसार जिले के भीतर और अन्य जिले में तबादला चाहने वाले शिक्षको को 18 जुलाई तक जिला शिक्षा अधिकारी कार्याल में संकुल प्राचार्य से अनुमोदित करवा कर आवेदन देना होगा।

जिले के भीतर के तबादले प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से डीईओ के जरिए पोर्टल पर जारी होंगें जबकि दूसरे जिलों में होने वाले तबादलो के ओदश भोपाल स्तर से किए जाऐंगें। जारी नीति के अनुसार किसी स्कूल और कार्यालय में पद रिक्त है या स्वीकृत है इसकी जानकारी एजूकेशन पोर्टल पर डीईओ के लॉगइन पर प्रदर्शित रहेंगी।

जिसे तीन दिवस में डीईओ सत्यापित करेंगें और त्रुटिपूर्ण जानकारी को प्रथक किया जाऐगा। इतना ही नही आवेदन करने वाला शिक्षक जिस स्कूल से ट्रांसफर ले रहा हैं वहां उसके जाने से सेटअप प्रभावित नही होगा इसका प्रमाणीकरण संकुल प्राचार्य अपनी टीप सहित करेगा।

नीति के अनुसार जिला स्तर पर निराकृत होने वाले आवेदनों को छोडकर शेष आवेदनो को डीईओ सूचीबद्ध करेंगें और परीक्षण के बाद 19 जुलाई तक लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल भेजेंगें। जिले के अंदर किए जाने वाले तबादलो पर प्रभारी मंत्री का अनुमोदन 25 से 31 जुलाई तक पूर्ण करने के बाद आदेश पोर्टल के माध्यम से जारी किए जाऐंगें। 31 जुलाई को रात 12 बजे स्थानांतरण के लिए पोर्टल लॉक कर दिया जाएगा।

यहां शून्य हो सकता हैं अपका ट्रांसफर आदेश

सीएम राइज उत्कृष्ट व मॉडल स्कूलों में तबादले नही किए जाएगें,वही किसी रिक्त संस्था पर यादि राज्य और जिले दोनो स्तर से तबादला आदेश जारी कर दिया गया तो ऐसी स्थिती में राज्य स्तर के आदेश को माना जाऐगा जबकि जिला स्तर का आदेश शून्य घोषित हो जाऐगा।
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