बाजार में 2 घंटे की कटौती: नई गाइडलाइन से यहां खुशी तो वहां पसरा रहेगा सन्नाटा - Shivpuri News

Bhopal Samachar
शिवपुरी। जिले के लिए नई गाइडलाइन 15 जून को देर शाम जारी की गई जिसमें 2 दिन पहले जिला क्राइसिस समूह बैठक में लिए गए निर्णयो को बदला गया है। अब बाजार में 2 घंटे की कटौती करते हुए नए आदेश जारी किए हैं कि अब बाजार रात 8 बजे तक ही खुला रहेगा। शादियो में अब 5—5 मेहमानो की और बढोतरी की हैं। आज से रात 10 बजे नहीं, बल्कि 8 बजे बाजार बंद होगा।

शॉपिंग मॉल और जिम के लिए खुशी भरी खबर है कि बुधवार से शॉपिंग मॉल और जिम भी खुल सकेंगे। लेकिन इनमें क्षमता 50 फीसदी रखनी होगी। सभी धर्म स्थलों पर 6 से अधिक लोगों की मौजूदगी नहीं रहेगी यह गाइडलाइन 30 जून तक जारी रहेगी। कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने बताया कि राज्य शासन ने संपूर्ण प्रदेश के लिए जो गाइडलाइन और दिशा निर्देश जारी किए हैं, वह शिवपुरी जिले के लिए भी लागू होंगे।

इन पर प्रतिबंध

सभी सामाजिक, राजनीतिक खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे।स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण संस्थान,कोचिंग बंद रहेंगे और सभी सिनेमाघर, थिएटर और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। यहां सन्नाटा अभी भी अपने पैर जामाए रहेगा। धार्मिक पूजा स्थल खुल सकेंगे लेकिन एक समय में 6 से अधिक लोग वहां उपस्थित नहीं रह सकेंगे।

शासकीय, अशासकीय निगम मंडल के कार्यालय 100 फीसदी अधिकारियों और 100 फीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति में खुलेंगे।सभी दुकानें व्यवसायिक प्रतिष्ठान और निजी कार्यालय प्रातः 9 बजे से रात 8 बजे तक खुल सकेंगे। अब शॉपिंग मॉल जिम भी खोल सकेंगे। जिम और फिटनेस सेंटर रात 8 बजे तक 50 फीसदी कैपेसिटी पर खुलेंगे। खेलकूद स्टेडियम खुल सकेंगे। किंतु खेल आयोजनों में दर्शक शामिल नहीं होंगे। सभी रेस्टोरेंट और क्लब 50 फीसदी कैपेसिटी से रात 10 बजे तक खुल सकेंगे।

होटल और लॉज पूर्ण क्षमता अनुसार खुल सकेंगे। विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के मिलाकर 50 लोगों की अधिकतम उपस्थिति की अनुमति मिलेगी। लेकिन विवाह की अनुमति लेना अनिवार्य रहेगा। -अंतिम संस्कार में अधिकतम 10 लोग शामिल होंगे।अंतर राज्य और राज्य आंतरिक मॉल और सर्विसेस का आवागमन निर्बाध रहेगा।

संडे क्लोज रहेगा
जिले में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा।
यह गाइडलाइन 30 जून तक प्रभाव शील रहेगी। इसके उपरांत जिला क्राइसिस समिति के परामर्श से इसे संशोधित कर जारी भी किया जा सकेगा।
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