प्यासे कंठों को मिले पानी, अधिग्रहीत किए नलकूप, नवीन नलकूप खनन पर रोक - Shivpuri news

Bhopal Samachar

शिवपुरी। कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह के निर्देशों के परिपालन में मुख्य नगर पालिका अधिकारी शिवपुरी से प्रस्ताव के आधार पर पी.जी.कॉलेज हॉस्टल शिवपुरी तहसील व जिला शिवपुरी में स्थित नलकूप का जन सामान्य को जल आपूर्ति हेतु पेयजल परिरक्षण अधिनियम की धारा 4-(क) के तहत जनहित में आगामी  आदेश तक अधिग्रहण किया गया है। अधिग्रहण अवधि के विद्युत देयकों का भुगतान मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद शिवपुरी द्वारा किया जाएगा।

कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समुचित व्यवस्था, उपलब्धता एवं जन सामान्य को आपूर्ति के उदेश्य से पेयजल निजी जल स्त्रोतो से जल आपूर्ति हेतु मुख्य नगर पालिका एवं नगर पंचायत के अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के प्रस्ताव पर निजी जल स्त्रोतो तथा नलकूप, कुंआ इत्यादि का अधिग्रहण करने हेतु म.प्र. पेयजल परिरक्षण संशोधन विधेयक 2002 के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है।

उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से जल अभावग्रस्त क्षेत्रों में मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 के समस्त अन्य प्रावधान लागू हो जाएंगे तथा उक्त प्रावधानों का उल्लंघन होने पर अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत 2 वर्ष तक के कारावास या 2 हजार रूपए तक का दंड आरोपित किया जा सकेगा।

कलेक्टर द्वारा शिवपुरी जिले में पेयजल संकट को दृष्टिगत रखते हुए मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत निजी नलकूपों के खनन पर आगामी आदेश तक प्रतिबंध लगा दिया है। शिवपुरी शहर के साथ ही जिले के अंतर्गत आने वाले संपूर्ण क्षेत्र में आगामी अन्य आदेश तक जल अकाल घोषित किया है।
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