शिवपुरी। म.प्र.गौण खनिज नियम 1996 के नियम 18 (1-क) के अंतर्गत उत्खनिपटटा प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में आवेदकों द्वारा आनलाईन आवेदन प्रस्तुत किए है। प्रभारी खनिज अधिकारी ने बताया कि शासकीय भूमि पर उत्खनिपटटा प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में 13 आवेदकों द्वारा ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किए है। संबंधित आवेदकों को ई-खनिज पोर्टल http://ekhanij.mp.gov.in पद पर अनुज्ञप्ति प्रदाय की जाएगी।
जिसमें तहसील शिवपुरी के ग्राम अर्जुनगंवा में शासकीय भूमि पर फर्शी पत्थर के लिए, तहसील करैरा के ग्राम थनरा में क्रेशर गिटटी के लिए 24 फरवरी तक, तहसील पिछोर के ग्राम हरदुआ में 26 फरवरी तक, तहसील शिवपुरी के ग्राम टोंगरा में शासकीय भूमि पर मुरूम और ग्राम बांसखेड़ी में, तहसील करैरा के ग्राम दबरादिनारा में क्रेशर गिटटी के लिए, बैराड़ के ग्राम मगरौनी में शासकीय भूमि पर बोल्डर, क्रेशर गिटटी के लिए 27 फरवरी तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
इसी प्रकार तहसील बदरवास के ग्राम बरखेडाखुर्द में के्रशर गिटटी, ग्राम खैरोना में फर्शी पत्थर, गिटटी, बोल्डर के लिए, ग्राम बासंखेडी में शासकीय भूमि पर के्रशर गिटटी के लिए एवं ग्राम खैरोना में फर्शी पत्थर, केशर गिटटी, खण्डाध्ढोका के लिए 28 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।\
उल्लेखित आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक 03 से कम आवेदन पत्र प्राप्त होते है तो पुनरू 15 दिवस की अवधि आवेदन प्राप्त करने हेतु निर्धारित कर विज्ञप्ति प्रकाशित की जाएगी। यदि प्रथम एंव द्वितीय सूचना प्रकाशन के उपरांत भी निर्धारित समयावधि में अन्य कोई आवेदन पत्र प्राप्त नही होता है तो प्रथम आवेदक के पक्ष में नियमानुसार खनि रियायत स्वीकृति पर विचार किया जा सकेगा। निर्धारित समयावधि के उपरांत प्राप्त आवेदन पत्रो को विचार में नही लिया जाएगा।