वोटर आईडी ना हो तो वोट कैसे डालें, कौन कौन से दस्तावेज मान्य होंगे - Shivpuri News

Bhopal Samachar
शिवपुरी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी विधानसभा उपचुनाव-2020 कार्यक्रम के तहत विधानसभा क्षेत्र 23 करैरा एवं 24 पोहरी में 03 नवम्बर को मतदान होगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं को मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने तथा शत प्रतिशत मतदान को दृष्टिगत रखते हुए यह व्यवस्था की गई है कि मतदाता को मतदाता फोटो परिचय पत्र (इपिक) के अतिरिक्त मतदान करने के लिए 11 अन्य दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज मतदान केन्द्र में प्रस्तुत करना होगा।

मतदाता सूची में नाम होने पर मतदाता वोटर आईडी कार्ड तथा मतदाता पर्ची के अभाव में जो दस्तावेज मतदान के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं उनमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंको, डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, राज्य, केन्द्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त पहचान पत्र तथा सांसदों विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र शामिल हैं।
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