58 प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के प्रबंधकों को नोटिस जारी / SHIVPURI NEWS

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शिवपुरी। जिले की प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं एवं विपणन सहकारी संस्थाओं को म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 56(3) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किए गए है। जिसका उत्तर न देने पर संस्था प्रबंधकों पर शास्ति अधिरोपित किए जाने की कार्यवाही की जाएगी।

सहकारिता विभाग के सहायक आयुक्त (ओडिट) सुरेश सांवले ने बताया कि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से सम्बद्ध जिले की 58 प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत न करने के कारण अधिनियम की धारा 56 (3) के तहत सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) द्वारा बैंक शाखा पोहरी से सम्बद्ध 07 पैक्स संस्थाओं कमश: पोहरी, भटनावर, छर्च, परिच्छा, पिपरघार, झिरी एवं बमरा, बैंक शाखा बैराड से सम्बद्ध 06 पैक्स संस्थाओं बैराड़, ककरौआ, नदौरा, ऐचवाडा, दुल्हारा एवं बूडदा, बैंक शाखा पिछोर से सम्बद्ध 10 पैक्स संस्थाओं चिन्नौदी, मल्हावनी, कमलापुर, दवियाकला, गरेठा, पिछोर, भैती, खोड, मनपुरा एवं करारखेडा, बैंक शाखा करैरा से सम्बद्ध 09 पैक्स संस्थाओं करैरा, करही, टीला, समूहा, टोडापिछोर, दिनारा, कालीपहाडी, खुदावली एवं थनरा के समिति प्रबंधकों को 5 अगस्त को कारण बताओ सूचना पत्र जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है।

इसी प्रकार बैक शाखा रन्नोद से सम्बद्ध 07 पैक्स संस्थाओं रन्नौद, अकाझिरी, पडौरा, महुआ, मुहासा, खरैह एवं पिपरौदाउवारी, बैंक शाखा शिवपुरी से सम्बद्ध 07 पैक्स संस्थाओं सिहनिवास, लालगढ, पिपरसमा, सिरसौद, मुढेरी, कुवरपुर एवं ठर्रा, बैंक शाखा पुरानी शिवपुरी से सम्बद्ध 06 पैक्स संस्थाओं शिवपुरी, विलोकला, कोटा, गढीबरोद, सतनबाडा, घौलागढ तथा बैंक शाखा बदरवास से सम्बद्ध 06 पैक्स संस्थाओं बदरवास, दीगोद, अटलपुर, ऐजवारा, बूढाडोंगर, एवं बिजरौनी के समिति प्रबंधकों को 6 अगस्त को सप्रमाण समक्ष में उपस्थिति होकर उत्तर प्रस्तुत करने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त गत अनेक वर्षों से अंकेक्षण हेतु लम्बित प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं एवं विपणन सहकारी संस्थाओं जिनमें प्रमुखत: पैक्स संस्था करही को वर्ष 2018-19, पैक्स संस्था देहरदागणेश को वर्ष 2018-19, पैक्स संस्था बेहटा को वर्ष 2017-18 से 2018-19, पैक्स संस्था सिरसौद को वर्ष 2016-17 से 2018-19, पैक्स संस्था मुढेरी को वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक तथा विपणन सहकारी संस्था मर्यादित कोलारस को 2017-18 से 2018-19 तक, विपणन संस्था खनियाधाना को वर्ष 2011-12 से 2018-19 तक विपणन संस्था बदरवास को वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक विपणन संस्था नरवर को वर्ष 2013-14 से 2018-19 तक तथा विपणन संस्था पिछोर को वर्ष 2012-13 से 2018-19 के वित्तीय पत्रकों एवं आवश्यक रिकॉर्ड प्रस्तुत न करने पर धारा 56(3) के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर संस्थाओं के प्रबंधकों को 10 अगस्त 2020 को रिकॉर्ड सहित उत्तर जारी करने के निर्देश दिए है।

साथ ही जिले की आजीविका महिला बहुप्रयोजन सहकारी संस्थाओं द्वारा वर्ष 2019-20 के वित्तीय पत्रक प्रस्तुत न करने के संबंध जिला परियोजना प्रबंधक प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन मिशन शिवपुरी को निर्देशित किया गया है। उक्त निर्धारित तिथियों पर पैक्स, विपणन सहकारी संस्थाओं के संबंधित समिति प्रबंधक उपस्थित न होने अथवा उनके द्वारा समक्ष में प्रस्तुत उत्तर समाधान कारक न होने पर संबंधित पैक्स, विपणन संस्थाओं के प्रबंधकों पर अधिनियम के तहत शास्ति अधिरोपित करने की नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।