संविदा शिक्षक फाईल गायब: कोर्ट ने कलेक्टर को कार्रवाई का आदेश दिया / Shivpuri News

Bhopal Samachar
शिवपुरी। सरकारी दफ्तर से संविदा शिक्षक वर्ग 2 की नियुक्ति संबंधी फाइल गायब होने के मामले में न्यायालय ने शिवपुरी कलेक्टर को नोटिस जारी कर इस पूरे मामले में दोषी अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करने को कहा है।

जानकारी के अनुसार लक्ष्मी माथुर पत्नी दीपक सक्सेना निवासी न्यू कॉलोनी बैराड़ ने न्यायालय में प्रकरण दायर किया। संविदा शिक्षक के पद हेतु लक्ष्मी माथुर की नियुक्ति सम्बन्धी वर्ष 2003 का मूल आवेदन एवं उसके साथ संलग्न समस्त मूल दस्तावेज जोकि लक्ष्मी माथुर द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पोहरी जिला शिवपुरी के कार्यालय में प्रस्तुत किए गए थे।

न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 103/ 16 के मामले में न्यायालय द्वारा उक्त मूल आवेदन एवं मूल दस्तावेज चाहे जाने पर कार्यालय जनपद पंचायत पोहरी द्वारा 4 दिसंबर 2019 को यह अवगत कराया गया कि उक्त दस्तावेज उनके कार्यालय में ना होकर कार्यालय जिला पंचायत शिवपुरी में भेजे गए थे तथा  कार्यालय जिला पंचायत शिवपुरी के द्वारा 3 जनवरी 2020 के माध्यम से यह व्यक्त किया गया कि वांछित दस्तावेज उनके आधिपत्य में नहीं है।

महिला के मूल आवेदन और दस्तावेज दोनों ही कार्यालयों द्वारा ना दिए जाने तथा अपने आधिपत्य में ना होने संबंधी जो पत्राचार जनपद पंचायत के सीईओ एवं जिला पंचायत द्वारा न्यायालय से किया गया उसकी कॉपी षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार गुप्ता ने शिवपुरी कलेक्टर को भेजकर निर्देशित किया है कि इस संबंध में संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही कर इस न्यायालय को अवगत कराएं। इस पूरे मामले से  यह साबित होता है कि सरकारी दफ्तरों में किस पैमाने पर लापरवाही बरती जा रही है यहां मूल नस्तियां तक लापता है।  
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