भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि ग्रीन जोन में सभी प्रकार की गतिविधियाँ संचालित करने की अनुमति होगी। इसके अंतर्गत कृषि संबंधित सभी कार्य, सभी प्रकार की दुकानें, आवासीय परिसरों में शॉपिंग कॉम्पलेक्स (मॉल नहीं), कपड़े की दुकानें, इलेक्ट्रिकल- इलेकिट्रोनिक्स की दुकानें, मार्केट काम्प्लेक्स के बाहर स्थापित एकल दुकानें, ऑटो सेवा, नगर सेवा की बसें, ग्रामीण क्षेत्र में सभी प्रकार के उद्योग, समस्त निर्माण कार्य, वाहन शोरूम, उपकरण मरम्मत, वाहन सर्विसिंग, मनरेगा के कार्य, विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्यात इकाईयाँ, औद्योगिक क्षेत्र (एक्सेस कंट्रोल के साथ), अत्यावश्यक वस्तु सेवाओं के निर्माता उद्योग तथा ऐसे उद्योग जिनमें उत्पादन की निरंतरता आवश्यक हो, सूचना प्रौद्योगिकी, हार्डवेयर निर्माण इकाइयाँ शामिल होंगी। ग्रीन जोन में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ बसें भी चल सकेंगी तथा बस डिपो भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगे।
शिवपुरी में ये गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि सभी प्रकार की हवाई यात्रा, रेल सेवाएँ, अंतर्राज्यीय बस सेवाएँ, एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन, सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान (ऑनलाइन अध्ययन को छोड़कर), सिनेमा हाल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, स्पोर्टस काम्पलेक्स, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटेरियम, सामुदायिक भवन तथा इनके समरूप अन्य स्थान शामिल हैं। स्वास्थ्य, पुलिस, शासकीय अधिकारी, स्वास्थ्य कर्मी, लॉकडाउन में फँसे लोगों के लिए आवश्यक हॉस्पिलिटी सेवाओं को छोड़कर अन्य हॉस्पिलिटी सेवाएँ प्रतिबंधित रहेंगी। इसी प्रकार सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद, साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम एवं अन्य गतिविधियाँ भी प्रतिबंधित होंगी। सभी धार्मिक स्थान, पूजन स्थल बंद रहेंगे। सभी जोन में 60 वर्ष की आयु से अधिक के नागरिक, दिव्यांग, गर्भवती महिलाएँ और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे घर पर ही रहेंगे और केवल अत्यावश्यक कार्य या स्वास्थ्य संबंधी कारणों से ही घर से बाहर जा सकेंगे। इसी प्रकार शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर, लोगों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।