पोहरी: लॉक डाउन में जलकर की वसूली, NDM एक्ट की धारा 56 का अपराध | Pohri News

Bhopal Samachar
संतोष शर्मा/पोहरी। समूचे देश में वर्तमान में कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु लॉक डाउन जारी है जिसे एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया है जिसमें सभी तरह के करों की वसूली यहां तक की लोन की किस्तों में भी रियायत 3 महीने के लिए सरकार द्वारा दी जा रही है।

परंतु ग्राम पंचायत पोहरी में पंचायत के कर्मचारी मजदूर गरीब लोगों के घर-घर जाकर जलकर की राशि वसूलने में लगे हुए हैं। गरीब मजदूर जो प्रतिदिन मजदूरी करके 200 में अपना घर चला रहे थे वह अब पूरी तरह से बेकार बैठे हैं लॉक डाउन के चलते उन्हें कहीं मजदूरी भी नसीब नहीं हो रही हैं।

ऐसे में दो वक्त की रोटी जुटाने के लिए भी उन्हें सरकार अथवा समाजसेवियों का सहारा लेना पड़ रहा है,जो मजदूर पूरी तरह बेकार बैठे हैं फिर चाहे वह ठेले वाले हो, लोडिंग वाले हो, टैक्सी वाले हो, बेलदारी करने वाले हो, कारीगर, बसों ट्रकों के ड्राइवर कंडक्टर या क्लीनर सभी के घर में आज सीमित संसाधनों में भोजन व्यवस्था चल पा रही है।

ऐसे में यदि जल कर की राशि 100 प्रति माह अतिरिक्त देना पड़े तो उन पर क्या गुजर रही होगी पंचायत एवं प्रशासन को इस विषय में ध्यान देने की आवश्यकता है जिससे इन गरीब मजदूरों को परेशानी कम हो सके।

इनका कहना हैं
पंचायत के कर्मचारियों को वेतन इसी जलकर की राशि से दिया जाता है दो स्वीपर एवं चार नल चालक पंचायत में कार्यरत हैं, जिन्हें वेतन देने के लिए पंचायत में कोई भी फंड नहीं है।
अविद अलि
प्रभारी सचिव ग्रपं पोहरी