शिवपुरी। एक महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने इस मामले में आरोपीयों को 2 साल की जेल और 300 300 रूपए के जुर्माने से दण्डित किया है। इस मामले में शासन की और से पैरवी लोक अभियोजक विशाल काबरा ने की।
जानकारी के अनुसार माननीय न्यायालय पोहरी के जे.एम.एफ.सी. न्यायालय में हुए महत्त्वपूर्ण निर्णय में घर में घुसकर चोरी करने के आरोपीगण बंटी पुत्र रामजीलाल रजक, गजनलाल पुत्र बैजू जाटव, बृजमोहन पुत्र धर्मजीत, महाराज पुत्र बैजू जाटव एवं गजरा पुत्र कनारी आदिवासी को अंतर्गत धारा 457, 380 भा.दं.सं. के तहत 02-02 वर्ष के कठोर कारावास एवं 300-300/- रुपए के जुर्माने से दंडित किया। शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ श्री विशाल काबरा के द्वारा की गई।
अभियोजन के अनुसार दिनांक 02 अक्टूबर 2017 को फरियादी विजय सिंह के घर में दीवार तोड़कर घुसकर आरोपी गण बंटी पुत्र रामजीलाल रजक, गजनलाल पुत्र बैजू जाटव, बृजमोहन पुत्र धर्मजीत, महाराज पुत्र बैजू जाटव एवं गजरा पुत्र अनारी आदिवासी ने फरियादी विजय सिंह के घर में रखा पैसा, जेवर, काले रंग के पर्ष में रखे 15,000/- रुपए एवं शौचालय में रखे सामान में एक पोटली में 20,000/- रुपए तथा एक मोबाइल फोन चोरी कर लिया था।
फरियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना छर्च में अपराध पंजीबद्ध कर आवश्यक अनुसंधान उपरांत माननीय न्यायालय पोहरी में चालान पेश किया गया। माननीय न्यायालय पोहरी ने उसके समक्ष आती साक्ष्य एवं दोनों पक्षों के तरीकों को सुनने के बाद आरोपीगण को दोषी पाते हुए 02-02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 300-300 रुपए के अर्थदंड दंडित किया।

