एक्सीडेंट के मामले में राजीनामा के बाद भी देना होगा 10 हजार का आर्थिंक दण्ड | Shivpuri News

शिवपुरी। आज एक एक्सीडेंट के मामले में माननीय न्यायालय ने आरोपी को राजीनामा के बाद भी दोषी करार देते हुए 10 हजार के आर्थिंक दंड से दंडित किया है। इस मामले में शासन की और से पैरवी लोक अभियोजक शैलेन्द्र कुमार शर्मा ने की।

अभियोजन के अनुसार दिनांक 21 सिंतबर 2018 को फरियादी रामकिशन और आरोपी अरविंद पुत्र रामचरण लोधी उम्र 32 निवासी ग्राम सिरसौद थाना अमोला जो कि फरियादी का रिश्तेदार लगता है, कि मोटरसाइकिल क्रमांक एमपी 33 एमएन 1091 पर पीछे बैठकर अपने घर रैपुरा से अपनी कुआं काला खेत पर जा रहा था।

आरोपी अरविंद मोटरसाइकिल को बहुत तेजी व लापरवाही से चला रहा था। फरियादी के मना करने पर भी आरोपी ने मोटरसाइकिल को लापरवाही पूर्वक चलाकर एकदम से मोड़ दिया। जिससे मोटरसाइकिल सहित वह दोनों खंती में गिर पड़े और फरियादी के सीने में तथा हाथ पैरों में जगह-जगह गंभीर चोटें आई और आरोपी को भी चोट आई और खून निकल आया।

फरियादी ने घायल अवस्था में आरोपी के विरुद्ध थाना भौती में रिपोर्ट दर्ज कराई। आवश्यक अनुसंधान के पश्चात पुलिस द्वारा अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया। जिसमें उल्लेखनीय तथ्य यह है कि दोनों पक्षों के बीच राजीनामा होने के बावजूद भी न्यायालय ने आरोपी को उक्त सजा सुनाई।