मंदिर पर बैठे युवक को गोली मारने वाले को न्यायालय ने दी 7 साल की सजा | Shivpuri News

Bhopal Samachar
शिवपुरी। षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार ने युवक को गोली मारकर उसकी हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी को 7 साल के सश्रम कारावास एंव अर्थदंड से दंडित किया हैं। अभियोजन की ओर से पैरवी एडवोकेट हेमंत कटारे ने की।

अभियोजन के अनुसार 14 अक्टूबर 2018 को दीपक जाटव ने अस्पताल चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह और रामकुमार सुबह सवा नौ बजे महादेव मंदिर पर बैठे हुए थे तभी आरोपी पवन उर्फ चेला पुत्र रामदयाल जाटव उम्र 35 वर्ष निवासी महादेव मंदिर के पास ठकुरपुरा वहां आया।

उसने पुरानी रंजिश के चलते उन्है जान से मारने की नियत से कटटे से फायर झोंक दिए। गोली राजकुमार को जाकर लगी,जिसे दिपक जिला अस्पताल लेकर आया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित आम्स एक्ट के तहत प्रकरण कायम कर विवेचना उपरांत न्यायालय में पेश किया।

न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान प्रकरण में आए समस्त तथ्यों एवं साक्ष्यों पर विचारण उपरांत आरोपी को 7 साल के सश्रम कारावास एंव डेढ हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया हैं। अर्थदंड न देने पर 6 माह का अतिरिकत् कारावास भुगतना होगा। 
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