शिवपुरी। बीते वर्ष 6-11-2018 को दौरान गस्त पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति शंकरपुर बस स्टैंड के पास एबी रोड पर संदिग्ध हालत में कमर में कोई चीज छिपा कर बैठा है।
तब पुलिस मय फोर्स के मुखबिर के बताए स्थान पर तस्दीक हेतु पहुँची तभी आरोपी पुलिस की गाड़ी को देखकर भागने लगा पुलिस ने फोर्स की मदद से आरोपी को घेरकर पकड़ा तथा उसकी तलाशी ली तो उसकी कमर में पेंट में एक छूरा रखा हुआ था।
जिसको रखने का लाइसेंस आरोपी के पास नहीं था पुलिस ने उक्त आरोपी को गिरफ्तार किया तथा थाने पर आकर प्रकरण दर्ज किया एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय जेएमएफसी जिला शिवपुरी में पेश किया।
न्यायालय ने आरोपी मंगल उर्फ़ लल्ला को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी) बी का दोषी पाते हुए 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपय के जुर्माने से दंडित किया मामले में शासन की ओर से पैरवी सुषमा गौतम सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शिवपुरी द्वारा की गई।